स्पेशल कोर्ट ने खारिज की राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका, अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला

Published : Sep 17, 2019, 04:35 PM IST
स्पेशल कोर्ट ने खारिज की राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका, अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला

सार

विशेष अदालत के न्यायाधीश संजीब तालुकदार ने कुमार की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। 

कोलकाता. कोलकाता की विशेष अदालत ने मंगलवार को शहर के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। दरअसल कुमार को सीबीआई ने करोड़ों रुपये के सारदा चिट-फंड घोटाले में पेश होने के लिए नोटिस दिया है, जिसको लेकर कुमार ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए बारासात की एक विशेष अदालत का रुख किया था।

विशेष अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है मामला 
विशेष अदालत के न्यायाधीश संजीब तालुकदार ने कुमार की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के प्रभारी विशेष अदालत ने कहा कि यह एक निचली अदालत है और उसे अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि कुमार अपनी याचिका को लेकर बारासात के जिला सत्र न्यायालय जा
सकते हैं।

सीबीआई कर रही है मामले की जांच 
13 सितंबर को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त को सारदा चिट-फंड घोटाला मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण का अपना अंतरिम आदेश वापस ले लिया था। उच्च न्यायालय ने सीबीआई के नोटिस को रद्द करने संबंधी कुमार की याचिका को भी खारिज कर दिया था। कुमार वर्तमान में पश्चिम बंगाल आईडी के अतिरिक्त महानिदेशक हैं । वह घोटाले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल में शामिल थे। उच्चतम न्यायाल ने 2014 में चिट-फंड के अन्य मामलों के साथ इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी।

(यह खबर न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा की है। एशियानेट हिंदी की टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

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