सुप्रीम कोर्ट की स्पाइसजेट को फटकार - यह एयरलाइन चलाने का तरीका नहीं है, हम आपको दिवालिया घोषित कर देंगे

spicejet gets relief from Supreme court : बजट एयरलाइन स्पाइस जेट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगा दिया है, जिसमें कोर्ट ने स्पाइसजेट को बंद करने के आदेश दिए थे। अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी। मामला एयरक्राफ्ट्स के मेंटेनेंस करने वाली कंपनी के करार से जुड़ा है। 

Asianet News Hindi | Published : Jan 28, 2022 11:07 AM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने शुक्रवार को स्पाइसजेट (Spicejet) को बड़ी राहत दी। भुगतान के विवाद के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइंस को बंद करने के मद्रास हाई कोर्ट (Madras High court) के फैसले पर 3 हफ्ते तक रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी। बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए एयरलाइन के खिलाफ कठोर टिप्पणियां कीं।

सीजेआई बोले - यह एयरलाइंस चलाने का तरीका नहीं 
CJI रमना ने कहा - अगर आप एयरलाइंस नहीं चलाना चाहते हैं, तो हम आपको दिवालिया घोषित कर देंगे। यह एयरलाइंस चलाने का तरीका नहीं है। स्पाइसजेट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा - हम कुछ करेंगे, हमारे दिमाग में कुछ है। कृपया आदेश पर रोक लगाएं। इसी बीच स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट और Credit Suisse के एक सेटलमेंट तक पहुंचने के लिए स्पाइसजेट के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर शुक्रवार को स्टे लगा दिया। मामले को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष की बातचीत अगले पड़ाव पर है। 

मद्रास हाई कोर्ट ने सुनाया था यह फैसला
मद्रास हाईकोर्ट के एकल जज की पीठ ने क्रेडिट सुइस एजी (Credit Suisse AG), स्विट्जरलैंड स्थित स्टॉक कॉरपोरेशन और एक लेनदार द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला दिया था। 7 दिसंबर, 2021 को इस फैसले के तहत कोर्ट ने स्पाइसजेट लिमिटेड को बंद करने का आदेश दिया था। हालांकि इस आदेश को फिर दो हफ्ते के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद स्पाइसजेट ने डिवीजन बेंच में अपील की जिसमें 11 जनवरी को स्पाइसजेट की अपील खारिज करते हुए आदेश पर अमल को 28 जनवरी तक के लिए टाल दिया। इसके बाद एयरलाइन ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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दशकों से चला आ रहा विवाद
Spicejet पर Credit Suisse AG ने आरोप लगाया है कि एयरलाइन उसका कर्ज चुकाने में असमर्थ है। यह विवाद करीब 180 करोड़ के बकाए से जुड़ा है। एक दशक से चला आ रहा यह विवाद अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है। बताया जाता है कि एयरलाइन ने एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और अन्य सर्विसेज के लिए स्विटजरलैंड की SR Technics के साथ एक करार किया था। इन दोनों पक्षों ने 2021 में एक सप्लीमेंट एग्रीमेंट किया था, जिसके अनुसार स्पाइसजेट को SR Technics के बिल का भुगतान करना था। 

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