ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना की सफाई का दिया सुप्रीम कोर्ट ने आदेश, शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष पहुंचा था कोर्ट

Published : Jan 16, 2024, 03:34 PM ISTUpdated : Jan 16, 2024, 11:42 PM IST
Gyanvapi Controversy

सार

हिंदू पक्ष ने हाइजीन मेंटेन करने के लिए संपूर्ण वजूखाना की सफाई की मांग की थी।

Cleaning Gyanvapi mosque Wazukhana: ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना की सफाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐलान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने वजूखाना की सफाई का आदेश दिया है। वजूखाना में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। हिंदू पक्ष ने हाइजीन मेंटेन करने के लिए संपूर्ण वजूखाना की सफाई की मांग की थी।

वजूखाना को 2022 में किया गया था सील

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना क्षेत्र को 2022 में सील कर दिया गया था। यह आदेश, वजूखाना में शिवलिंग मिलने में बाद दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वजूखाना की साफ-सफाई वाराणसी के जिलाधिकारी की देखरेख में संपन्न कराई जाएगी।

कई बाधाओं के बाद आखिरकार सर्वे हुआ पूरा

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट में कई बाधाएं आई थी। जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सर्वे संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। आखिरकार जिला कोर्ट के सर्वे कराने के फैसले पर कार्रवाई आगे बढ़ी। एएसआई ने भी सर्वे, डेटा रिसर्च और उसके विश्लेषण के लिए करीब छह एक्टेंशन लिए। 2 नवंबर को एएसआई ने कहा कि उसने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट को 18 dec को वाराणसी के जिला कोर्ट में सोमवार को जमा कर दिया गया। यूपी के इस अतिसंवेदनशील मामले में सीलबंद डॉक्यूमेंट्स को सफेद कपड़े में लपेटकर इसे एएसआई अधिकारियों ने कोर्ट में जमा कराया। हालांकि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षेण की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया यह भी नहीं बताया कि उसे हिंदू या मुस्लिम पक्षकारों के बीच साझा किया जाएगा कि नहीं।

क्या है ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद?

कुछ महिलाओं ने 5 अगस्त 2021 को वाराणसी कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर समेत कई विग्रहों में पूजा करने की अनुमति दी जाए। इस याचिका पर कोर्ट ने सर्वे करने की अनुमति दी थी। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है। मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। वजुखाना से पानी निकाला गया तो उसमें शिवलिंग मिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवलिंग की कॉर्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था। 

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