
Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 1 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश यूपीएसआरटीसी के 2.66 करोड़ रुपए बकाया वसूली पर रोक लगाने के एवज में जमा करने के लिए दिया गया है। यह बकाया काफी पुराना यानि 1981-89 के बीच का है जब राजनैतिक रैलियों के लिए यूपीएसआरटीसी की बसों का इस्तेमाल कांग्रेस द्वारा किया गया था। तब कांग्रेस पार्टी यूपी में सत्ता में थी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया आदेश
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर यूपीएसआरटीसी का करीब 2.66 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसकी वसूली की जानी है। कांग्रेस ने यह वसूली रोकने के लिए गुहार लगाई है, इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। इसके लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह का समय दिया है। यह बकाया काफी पुराना यानि 1981-89 के बीच का है जब राजनैतिक रैलियों के लिए यूपीएसआरटीसी की बसों का इस्तेमाल कांग्रेस द्वारा किया गया था। तब कांग्रेस पार्टी यूपी में सत्ता में थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएसआटीसी की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है कि 5 प्रतिशत ब्याज के साथ यूपी कांग्रेस को यह रकम अदा करनी होगी।
यूपी कांग्रेस को जारी किया गया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच ने यूपी कांग्रेस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यूपी कांग्रेस को 1 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश दिए जाते हैं और इसके बाद रिकवरी पर स्टे लगाया जाएगा। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनीष कुमार ने जजमेंट पास किया था कि कांग्रेस ने पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल राजनैतिक मकसद से किया है, इसलिए भुगतान करना होगा।
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