
Supreme Court on Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई में कहा कि वह लोकतंत्र की हत्या की अनुमति नहीं देगा। कोर्ट ने सोमवार शाम पांच बजे तक सभी रिकॉर्ड सुरक्षित करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को की जाएगी।
यह लोकतंत्र की हत्या जैसा मामला
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह लोकतंत्र की हत्या की अनुमति नहीं देगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने जो किया वह लोकतंत्र की हत्या जैसा था। यह साफ है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने बैलेट पेपर्स के साथ छेड़छाड़ की दिया है। यह लोकतंत्र का मजाक है। यह लोकतंत्र की हत्या है। सीजेआई ने कहा कि इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को मिली थी जीत
चंडीगढ़ मेयर चुनाव बीते 30 जनवरी को हुई। इस चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A को जोरदार झटका लगा था। आप-कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप सिंह को बीजेपी कैंडिडेट मनेाज कुमार सोनकर ने हरा दिया। मनोज कुमार सोनकर ने मेयर चुनाव जीतकर बीजेपी का पताका केंद्र शासित राज्य में फहरा दिया। मेयर चुनाव के लिए मतदान के दौरान कुल 36 वोट डाले गए थे। इनमें से 16 वोट मनोज सोनकर को मिले। इसमें पदेन सदस्य किरण खेर का वोट भी शामिल था। 8 वोट अवैध घोषित हुए। INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार कुलदीप सिंह को 12 वोट मिले। 8 वोटों को अवैध घोषित किए जाने को लेकर सदन में हंगामा मच गया। यह सभी अवैध वोट आप गठबंधन के थे। इसके बाद आप और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
उधर, मेयर चुनाव में 8 वोट अवैध किए जाने के बाद I.N.D.I.A गठबंधन में शामिल आप और कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था। आम आदमी पार्टी (आप) ने 8 वोटों को अवैध घोषित किए जाने को गलत बताते हुए इसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया था। इसके अलावा दिल्ली सहित अन्य क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी ने वृहद विरोध प्रदर्शन भी किया। दो दिन पहले ही आप नेताओं ने बीजेपी मुख्यालय दिल्ली के सामने भी जोरदार प्रदर्शन किया था।
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