सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयतों के खिलाफ याचिका खारिज की, वसीम रिजवी पर ठोका 50 हजार का जुर्माना

 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुरान की आयतों के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका दायर करने को लेकर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वजीम रिज्वी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। 

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुरान की आयतों के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका दायर करने को लेकर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वजीम रिज्वी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। 

वजीम रिज्वी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बताकर इनके खिलाफ याचिका दायर की थी। रिजवी ने कहा था, इन आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा को प्रेरित करने वाली बातें हैं। मदरसों में इनकी शिक्षा पर रोक लगे।

Latest Videos

ये याचिका निराधार- सुप्रीम कोर्ट
इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने सुनवाई की। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह याचिका निराधार है। इसी के साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मदरसों में ये आयतें पढ़ाई जाती हैं। इससे छात्र मिसगाइड किए जाते हैं। इन्हीं को समझाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। 

क्या था याचिका में?
रिजवी का कहना था कि कुरान की 26 आयतें आतंक को बढ़ावा देने वाली हैं। इन्हें हटाया जाना चाहिए, जिससे आतंकी गतिविधियों में मुस्लिम समुदाय का नाम नहीं जुड़ सके। उन्होंने कहा था कि पूरी कुरान में प्रेम, खुलूस, न्याय, समानता की बातें कही गई हैं। ऐसे में इन 26 आयतों में नफरत, कत्ल और कट्टरपन की बातें कैसे हो सकती हैं। 

Share this article
click me!

Latest Videos

नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना की 5 दिन की यात्रा पर निकले PM मोदी
जमुई में हाथ जोड़कर आगे बढ़ रहे थे PM Modi फिर ये क्या बजाने लगे? झूमते दिखे लोग । PM Modi Jamui
देश संविधान से चलना चाहिए और PM मोदी कहते हैं कि संविधान एक खोखली किताब है: राहुल गांधी
Astro Tips: धन लाभ के लिए घर में रोज कहां लगाएं 1 दीपक?
महाराष्ट्र में हुई गृहमंत्री अमित शाह के बैग और हेलीकॉप्टर की तलाशी #Shorts #amitshah