
Satyendar Jain bail: मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री डॉ.सत्येंद्र कुमार जैन की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है। 11 दिसंबर तक जैन की अंतरिम जमानत को एक्टेंड किया गया है। मेडिकल ग्राउंड पर जैन बीते 26 मई से अंतरिम जमानत पर हैं।
सुप्रीम कोर्ट में जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट के 6 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में ईडी द्वारा उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में जमानत याचिका को खारिज किए जाने के खिलाफ चुनौती दी गई है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आया। जैन की ओर से पेश वकील ने कहा कि जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस त्रिवेदी की स्पेशल बेंच ने पहले इस मामले में दलीलें सुनी थीं।
मई में मिला था अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को डॉ.सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी। अब जैन को कोर्ट लगातार राहत दे रही है।
जस्टिस बोपन्ना के उपलब्ध नहीं होने पर केस की लिस्टिंग
बेंच के पीठासीन न्यायाधीश जस्टिस बोपन्ना सोमवार को उपलब्ध नहीं थे। इसलिए इस मामले की सुनवाई के लिए दूसरी तारीख पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा: हमें यह देखना होगा कि अंतरिम आदेश जारी रखा जाए या नहीं क्योंकि यह इतने लंबे समय तक नहीं रह सकता। जैन के वकील ने बेंच से मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। इसके बाद बेंच ने मामले को 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित करते हुए यह आदेश दिया कि अंतरिम जमानत 11 दिसंबर तक जारी रहेगा।
ईडी ने कथित तौर पर जैन से जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आप नेता को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने जैन के खिलाफ 2017 में एफआईआर दर्ज किया था।
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