
नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। 105 दिन से जेल में बंद चिदंबरम अब बाहर आ जाएंगे। चिदंबरम को जांच एजेंसी ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पी चिदंबरम सबूतों और गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते। ना हि वे इस मामले में कोई इंटरव्यू दे सकते हैं और ना हि कोई सार्वजनिक बयान देंगे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बिना इजाजत के वे विदेश भी नहीं जा सकेंगे।
21 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे
21 अगस्त को सीबीआई ने चिदंबरम को उनके घर से गिरफ्तार किया था। चिदंबरम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी, सीबीआई की हिरासत और ईडी मामले को लेकर याचिका दायर की गई है। चिदंबरम फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।
क्या है मामला?
यूपीए 1 में चिदंबरम वित्तमंत्री थे। इस दौरान एफआईपीबी ने दो एंटरप्राइस को मंजूरी दी। INX मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की। इसमें आरोप लगाया गया कि वित्तमंत्री रहते चिदंबरम के कार्यकाल के समय साल 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशी प्राप्त करने में एफआईपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुईं। ईडी ने पिछले साल उनपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
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