INX मीडिया केस: पी. चिंदबरम को बड़ी राहत, गिरफ्तारी के 64 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

कांग्रेस नेता को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया गया है। हालांकि समय-समय पर उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर रहना होगा।

Asianet News Hindi | Published : Oct 22, 2019 5:36 AM IST / Updated: Oct 22 2019, 11:21 AM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिंदबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मंजूरी मिल गई है। कोर्ट ने 74 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स(INX) मीडिया मामले में जमानत दे दी। हालांकि वह 24 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे। चिंदबरम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है, पी चिदंबरम को रिहा किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें किसी अन्य मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है, कांग्रेस नेता को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया गया है। हालांकि समय रहते उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर रहना होगा।

क्या है आईएनएक्स मीडिया मामला- 

यह था मामला सीबीआई ने 74 वर्षीय चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। वह इस समय भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।वित्त मंत्री के रूप में पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 मे विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रूपए के विदेशी निवेश की मंजूरी देने में हुये कथित अनियमित्ताओं के संबंध में सीबीआई ने 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने भी धन शोधन के आरोप में एक मामला दर्ज किया था।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने चिदंबरम को जमानत देने से इंकार कर दिया था।

21 अगस्त को किया गया था गिरफ्तार 

5 सितंबर को विशेष अदालत ने चिदंबरम को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने पर सीबीआई ने उन्हें 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें हिरासत में लेकर 14 दिन तक पूछताछ की थी।

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