
नई दिल्ली। हरियाणा और पंजाब में किसान पराली (धान की फसल काटने के बाद खेत में बचा पौधे का हिस्सा) जला रहे हैं। इसके चलते दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली में बढ़े वायु प्रदूषण को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई।
कोर्ट ने दोनों राज्यों द्वारा वायु प्रदूषण रोकने के उपायों को लागू नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई। कहा कि सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' बनी हुई है। सांस संबंधी बीमारियों के बढ़ने का खतरा है।
जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस ए अमानुल्लाह और जस्टिस ए जी मसीह की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा खेतों में आग लगाने को रोकने के लिए किए गए प्रयासों को "मात्र दिखावा" करार देते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को "शक्तिहीन" पर्यावरण संरक्षण कानूनों के लिए फटकारा और कहा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 (जो कानून का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान करती है) में संशोधन किया गया है। इसलिए "दंड लगाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता"।
कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में संशोधन कर उसे "बेकार" बना दिया है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि 10 दिन में नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अधिनियम को "पूरी तरह से लागू" कर दिया जाएगा।
इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। उसने कोई तंत्र नहीं बनाया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम शक्तिहीन हो गया है। आपने धारा 15 में संशोधन करके सजा समाप्त कर दिया। उसकी जगह जुर्माना लगा दिया है। जुर्माना लगाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता है।"
बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। हवा की क्वालिटी "बहुत खराब" श्रेणी में दर्ज की गई। कई इलाके में यह "गंभीर" श्रेणी में है। सर्दियों की शुरुआत के दौरान हरियाणा और पंजाब में किसान फसल अवशेषों को जलाते हैं। इसके चलते दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ता है।
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