
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानी मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सोमवार को उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रोक दी। राहुल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा को लेकर विवादित बयान दिया था। जिसके चलते उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था।
राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई की। कांग्रेस नेता ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मानहानि मामले को रद्द करने की राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। मामला भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने दर्ज कराया था।
राहुल गांधी की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसे कई फैसले हैं जिनमें कहा गया है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत किसी प्रॉक्सी पार्टी द्वारा दर्ज नहीं कराई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता नवीन झा और झारखंड सरकार को सिंघवी के बयान पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह को लेकर बयान दिया था। इसके चलते भाजपा के नवीन झा ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। नवीन ने दावा किया था कि दिल्ली में कांग्रेस की एक बैठक में राहुल ने कहा था कि भाजपा में एक हत्यारा पार्टी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा संभव नहीं है। राहुल ने भाजपा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इससे पार्टी और अमित शाह की छवि को ठेस पहुंची है।
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कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और कार्यवाही शुरू की। इसके बाद राहुल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका लगाई थी कि कोर्ट उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी। 16 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज कर दी थी।
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