दिल्ली शराब घोटाला: अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर की गई अंतरिम जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट इस संबंध में अपना फैसला सुरक्षित रखा है।  

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले मामले में 21 मार्च से गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने  अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। आज इस मामले में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से केजरीवाल की जमानत को लेकर फैसला सुनाया सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी है। मामले में कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के दौर को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की जा सकती है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता केरजीवाल की बेल अर्जी पर सुनवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

ईडी कर रही बेल का विरोध
सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से अपनी दलील रखी गई है। ईडी की ओर से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया था तो टीम की जांच सीधे तौर पर उनके खिलाफ नहीं थी। शराब घोटाले मामले में उनकी भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उनके खिलाफ जांच की जा रही थी। शराब घोटाले में उनके कई मंत्रियों के शामिल होने की जांच चल रही है।  

Latest Videos

पढ़ें अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानी फंड लेने का आरोप: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने की एनआईए से जांच की सिफारि

ईडी से कोर्ट ने पूछे सवाल
केजरीवाल की अंतरिम जमानत मामले में ईडी से सुप्रीम कोर्ट से कई सवाल भी पूछे हैं। ईडी का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की क्यों की गई। केजरीवाल इतने दिन से गिरफ्तार है, क्या उनके घर की कुर्की हुई। केजरीवाल केस को लेकर क्या अपडेट है, इस मामले में इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है। 

कोर्ट ने नहीं सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मामले में फिलहाल कोई फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि यदि केजरीवाल को कोई बेल मिलती भी है तो वह कोई अधिकारिक काम नहीं कर सकते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 9 मई को कर सकता ह। 

Share this article
click me!

Latest Videos

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन, 92 साल की उम्र में ली आखिरी सांस #short
'ईश्वर-अल्लाह तेरो नाम...' सुनते ही पटना में बवाल, सिंगर को मांगनी पड़ी माफी । Atal Jayanti Program
आसान है पुरानी कार पर GST का नया नियम, यहां समझें हर एक बात । Nirmala Sitharaman । GST on Cars
CM भजनलाल शर्मा की पत्नी और बेटे करते दिखे दंडवत परिक्रमा, 16 सालों से चल रहा है सिलसिला
Pushpa-2 Stampede Case: Allu Arjun के पहुंचने से पहले ही भीड़ हो गई थी अनियंत्रित, CCTV ने खोले राज