Waqf Act: "आप फिर से इतिहास नहीं लिख सकते", Supreme Court ने कहीं ये 5 बड़ी बातें

Published : Apr 16, 2025, 04:51 PM IST
Supreme Court of India (File Photo/ANI)

सार

Waqf Act: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार से सवाल किए। CJI ने वक्फ की जमीनों के इस्तेमाल और पुराने वक्फ की रजिस्ट्री पर चिंता जताई। क्या बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर भी सवाल उठे।

Waqf Amendment Act: वक्फ संशोधन कानून को लेकर लगाई गई 73 याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। CJI संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस दौरान केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं पर कई सवाल उठाए। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी 5 बड़ी बातें कहीं...

वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये बड़ी बातें

1- CJI (Chief Justice of India) संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा, "हमें बताया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट वक्फ की जमीन पर बना है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ का इस्तेमाल गलत है, लेकिन वास्तविक चिंता है।"

2- कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। CJI ने तुषार मेहता से कहा, "आप ऐसे वक्फ को कैसे रजिस्टर्ड करेंगे जो लंबे समय से वहां हैं? उनके पास कौन से दस्तावेज होंगे। इससे कुछ खत्म हो जाएगा। हां, कुछ दुरुपयोग हुआ है, लेकिन असली वक्फ भी हैं। मैंने प्रिवी काउंसिल के फैसलों को पढ़ा है। वक्फ बाई यूजर को मान्यता दी गई है। अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी।"

3- जस्टिस खन्ना ने कहा, "जब किसी सार्वजनिक ट्रस्ट को 100 या 200 साल पहले वक्फ घोषित किया जाता है तो अचानक आप कहते हैं कि इसे वक्फ बोर्ड द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है या घोषित किया जा रहा है।" इसपर तुषार मेहरा ने कहा कि इसका मतलब है कि अगर किसी के पास वक्फ है तो उसे ट्रस्ट में बदला जा सकता है। इसके लिए प्रावधान है। इसपर CJI ने कहा, "आप अतीत को फिर से नहीं लिख सकते।"

4- CJI ने कहा, "एक्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड में 8 सदस्य मुस्लिम और 2 गैर मुस्लिम होंगे।" इसपर तुषार मेहता ने कहा, "तो यह पीठ भी मामले की सुनवाई नहीं कर सकती।" CJI ने जवाब दिया, "क्या? जब हम यहां बैठते हैं तो हम अपना धर्म खो देते हैं। हमारे लिए, दोनों पक्ष एक जैसे हैं। आप इसकी तुलना जजों से कैसे कर सकते हैं? फिर हिंदू बंदोबस्ती के सलाहकार बोर्ड में गैर-मुस्लिम भी क्यों नहीं हैं?"

5- बेंच ने कहा, "क्या आप यह कह रहे हैं कि अब से आप मुसलमानों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे?"

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