
NEET-UG 2024 SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार (11 जुलाई) को राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (NEET-UG) 2024 में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के संबंध में याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। इससे एक दिन पहले बुधवार (10 जुलाई) को केंद्र सरकार ने एक नया हलफनामा दायर किया था। कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग का कड़ा विरोध किया था। इसमें यह भी दावा किया गया कि IIT-मद्रास की एक व्यापक रिपोर्ट कुछ चुनिंदा केंद्रों पर व्यापक कदाचार या उम्मीदवारों को अवैध लाभ के आरोपों का खंडन करती है। NEET-UG पेपर लीक मामले में कथित तौर पर 40 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार है। आज मामले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को हलफनामे के संबंध पर फटकार लगाई।
NEET-UG 2024 मामले में 8 जुलाई को पिछली सुनवाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई की। अपनी सुनवाई के दौरान NTA को यह खुलासा करने का आदेश दिया कि प्रश्न पत्र कब लीक हुआ, पेपर कैसे लीक हुए और पेपर लीक की घटना और NEET के वास्तविक आयोजन के बीच की समय अवधि क्या थी?शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को अपने कार्यों का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया और NEET-UG परीक्षा के संबंध में CBI से स्थिति रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने परीक्षा में समझौते की बात भी मानी थी। इसके बाद मामले को 11 जुलाई के लिए सुरक्षित रखा था।
परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया-सुप्रीम कोर्ट
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET-UG देशभर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा है। 5 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा पेपर लीक और कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने को लेकर विवादों में रही है। इसको लेकर SC ने बीते सुनवाई में कहा था कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है। इससे पहले कि हम दोबारा परीक्षा का आदेश दें, हमें लीक की सीमा के प्रति सचेत रहना चाहिए क्योंकि हम 23 लाख छात्रों से निपट रहे हैं।
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