वाटर प्यूरीफायर पर प्रतिबंध के NGT के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, तीन सप्ताह में मांगा जवाब

एनजीटी का आदेश एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद आया था जिसमें कहा गया था कि यदि टीडीएस 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, तो एक आरओ सिस्टम उपयोगी नहीं होगा, लेकिन इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण खनिजों को हटाने के साथ-साथ पानी की अनावश्यक बर्बादी होगी।

Asianet News Hindi | Published : Mar 1, 2022 2:08 PM IST / Updated: Mar 01 2022, 07:39 PM IST

नई दिल्ली। सु्प्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वाटर प्यूरीफायर कंपनियों (Water Purifier companies)  को बड़ी राहत दी है। एपेक्स कोर्ट (SC) ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार के मंत्रालयों को नोटिस जारी करते हुए उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 500 टीडीएस (TDS) से कम लेवल वाले वाटर प्यूरीफायर को प्रतिबंधित किया गया है। SC ने वाटर क्वालिटी इंडिया एसोसिएशन की अपील पर एनजीटी (NGT) के आदेश के खिलाफ नोटिस दिया है।

किसको किसको जारी किया गया नोटिस

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न्यायमूर्ति एसए नज़ीर (Justice SA Nazeer) और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी (Justice Krishna Murari) की पीठ ने अपील पर जल संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने उनसे तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

एनजीटी के आदेश पर रोक 

एनजीटी के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है जिसमें उसने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को सभी आरओ निर्माताओं को वाटर प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी करने का आदेश दिया था, जहां पानी में टीडीएस का स्तर 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है। आरओ निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वाटर क्वालिटी  इंडिया एसोसिएशन ने एनजीटी के 1 दिसंबर, 2021 के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

जनहित में पानी बर्बादी रोकने के लिए दिया था आदेश

हरित पैनल ने कहा था कि केवल जनहित की कीमत पर कंपनियों के व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए आरओ प्यूरीफायर के उपयोग में पानी की भारी बर्बादी को रोकने की जरूरत है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आरओ प्यूरीफायर के उपयोग को विनियमित करने के लिए सरकार को निर्देश दिया था कि जहां टीडीएस 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो और जनता को डिमिनरलाइज्ड पानी के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाए।

क्या आदेश में कहा था एनजीटी ने?

एनजीटी का आदेश एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद आया था जिसमें कहा गया था कि यदि टीडीएस 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, तो एक आरओ सिस्टम उपयोगी नहीं होगा, लेकिन इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण खनिजों को हटाने के साथ-साथ पानी की अनावश्यक बर्बादी होगी। यह एनजीओ फ्रेंड्स द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरओ सिस्टम के अनावश्यक उपयोग के कारण इसके अपव्यय को रोककर पीने योग्य पानी के संरक्षण की मांग की गई थी।

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