पुलिस कस्टडी में हुई मौत पर सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को नोटिस, दो सप्ताह में मांगा जवाब

एपेक्स कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें पुलिस कस्टडी में हुई मौत की सीबीआई जांच की याचिका को खारिज कर दिया गया।

Dheerendra Gopal | Published : Aug 26, 2023 4:44 PM IST

Custodial Death in UP: कस्टोडियल डेथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। एपेक्स कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें पुलिस कस्टडी में हुई मौत की सीबीआई जांच की याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता हेमंत सोनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है। याचिका में पुलिस कस्टडी में झांसी में हुई एक मौत की जांच की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से उनके वकील राहुल त्रिवेदी पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से अपील किया कि झांसी में पुलिस कस्टडी में हुई अजय सोनी की मौत केस को निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को सौंपी जाए।

हर चौखट पर माथा टेक चुका लेकिन नहीं मिला न्याय

याचिकाकर्ता हेमंत सोनी ने बताया कि उनके भाई की झांसी पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई थी। वह हर जिम्मेदार के पास पहुंच कर अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से जांच कराने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनके भाई अजय सोनी को झांसी पुलिस की कस्टडी में 25 व 26 सितंबर 2021 को बर्बर तरीके से टार्चर किया गया था। इसको स्थानीय और लीडिंग अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। पुलिस कस्टडी में इलाज के अभाव और गंभीर चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट को याचिकाकर्ता ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में स्वतंत्र जांच के लिए की गई अपील को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने भाई की कस्टडी में हुई कथित मौत की जांच के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी को निर्देशित करने की मांग की गई थी।

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