टी-शर्ट पहन बिस्तर पर लेटकर सुनवाई कर रहा था वकील, SC के जज ने जैसे ही देखा भड़क गए, फिर कही बड़ी बात

Published : Jun 20, 2020, 07:59 PM IST
टी-शर्ट पहन बिस्तर पर लेटकर सुनवाई कर रहा था वकील, SC के जज ने जैसे ही देखा भड़क गए, फिर कही बड़ी बात

सार

कोरोना में सुप्रीम कोर्ट डिजिटल सुनवाई कर रहा है। एक केस की सुनवाई के दौरान वकील बिस्तर पर लेटे हुए टी-शर्ट पहनकर दलील दे रहा था। यह देश जज नाराज हो गए। उन्होंने कहा, सुनवाई की जन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के न्यूनतम शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए। 

नई दिल्ली. कोरोना में सुप्रीम कोर्ट डिजिटल सुनवाई कर रहा है। एक केस की सुनवाई के दौरान वकील बिस्तर पर लेटे हुए टी-शर्ट पहनकर दलील दे रहा था। यह देश जज नाराज हो गए। उन्होंने कहा, सुनवाई की जन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के न्यूनतम शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए। जज ने कहा, वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मुकदमों में भाग ले रहे वकील पेश होने योग्य नजर आने चाहिए और ऐसी तस्वीरें दिखाने से बचना चाहिए जो उपयुक्त नहीं हैं।

वकील ने माफी मांगी
जज एस रविंद्र भट के गुस्सा होने पर वकील ने माफी मांगी। वकील ने माफी मांगते हुए कहा, टी-शर्ट पहनकर बिस्तर पर लेटे हुए कोर्ट में पेश होना सही नहीं है।

किस केस की सुनवाई चल रही थी?
यह घटना तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट हरियाणा में रेवाड़ी की एक पारिवारिक अदालत में लंबित एक मामले को बिहार के जहानाबाद में सक्षम अदालत में ट्रांसफरकरने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस साल अप्रैल में भी ऐसी ही घटना सामने आई थी जब वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई में एक वकील बनियान पहनकर पेश हुआ था जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई थी। 

घरों की निजता के दायरे में ही बर्दाश्त किया जा सकता है
कोर्ट ने 15 जून के अपने आदेश में कहा, कोर्ट का यह मानना है कि जब वकील वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई में पेश हो तो उन्हें पेश होने योग्य होना चाहिए।ऐसी तस्वीरें दिखाने से बचना चाहिए जो उपयुक्त नहीं है और जिसे उनके घरों की निजता के दायरे में ही बर्दाश्त किया जा सकता है।

हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं। डिटिजल कोर्ट द्वारा सुनवाई हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गई है। सुनवाई की प्रकृति को देखते हुए सही कपड़े, न्यूनतम तौर तरीके का पालन किया जाना चाहिए। 

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