सुप्रीम कोर्ट का अधिकारियों को निर्देश- तीन दिन में बताएं, धारा 144 लगने के बाद मतदाता जागरूकता रैली निकाल सकते हैं या नहीं

Published : Apr 19, 2024, 02:53 PM ISTUpdated : Apr 19, 2024, 03:17 PM IST
supreme court  1.jpg

सार

मतदाता जागरूकता रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तीन दिनों में तय करें कि क्या धारा 144 के बीच कोई व्यक्ति मतदाता जागरूकता रैली निकाल सकता है या नहीं। 

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता जागरूकता रैली को लेकर बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि तीन दिन में बताएं कि कोई व्यक्ति अनुमति के लिए आवेदन करने बाद धारा 144 लागू होने के बाद भी क्या मतदाता जागरूकात रैली निकाल सकता है।   

बार और बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक यह आदेश कार्यकर्ता अरुणा रॉय की ओर से फाइल की गई एक पेटीशन दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि धारा 144 लागू करने का आदेश पूरे देश में व्यापक रूप से था। इसके तहत मतदाता जागरूकता रैली आयोजित नहीं की जा रही थीं। बता दें कि धारा 144 किसी भी स्थान पर 4 या इससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने पर रोक लगाती है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा है कि दो हफ्ते के बाद वह इस मामले में दोबारा सुनवाई करेंगी।

पढ़ें ईवीएम पर्चियों की क्रॉस चेकिंग पर सुनवाई: सु्प्रीम कोर्ट ने छेड़छाड़ रोकने पर मांगा सुझाव तो प्रशांत भूषण ने की यह मांग

शादी-ब्याह पर आदेश लागू नहीं, जुलूस या भाषण पर बैन
रॉय के वकील प्रशांत भूषण ने कहा- वे कहते हैं कि विवाह बारात पर ये नियम लागू नहीं होता है। धारा 144 में कोई भी व्यक्ति जुलूस नहीं निकालेगा और न भाषण देगा। हमने तो लोकतंत्र के पर्व पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनुमति मांगी थी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जबकि ऐसे आवेदन पर 48 घंटे के भीत निर्णय लिया जाना चाहिए था। रॉय के वकील प्रशांत भूषण ने कहा, कि जब तक शांति भंग की वास्तविक आशंका न हो धारा 144 का आदेश जारी करना गलत है। और यह आयोजन चुनाव से पहले किया जा रहा और सभी रैलियां भी रोक दी गई हैं।

न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि याचिकाकर्ता ने लोगों मतदान के लिए जागरूक करने के लिए अनुमति मांगी थी जिसपर ताकि लोगों को चुनाव के बारे में  शिक्षित कर सके। अंतरिम आदेश के जरिए निर्देश दिया जाता है कि किसी ऐसे संबंध में कोई आवेदन आता है कि तो तीन दिन में निर्णय लिया जाए।  

PREV

National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.

Recommended Stories

Earthquake Today: भारत-म्यांमार सीमा के पास तगड़ा भूकंप, कोलकाता तक महसूस हुए झटके
नोएडा की डॉ. अंजना सिंह सेंगर ने श्रीलंका में जीता एशिया आइकॉन अवॉर्ड, हिंदी साहित्य को मिली ग्लोबल पहचान