सुप्रीम कोर्ट ने AAP के दिल्ली ऑफिस को खाली करने के लिए 15 जून तक की दी मोहलत, ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होगी जमीन

कोर्ट ने कहा कि वह जमीन ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल की जानी है। इसलिए तय सीमा के भीतर आप दिल्ली कार्यालय की जमीन को खाली करना होगा।

Dheerendra Gopal | Published : Mar 4, 2024 10:28 AM IST / Updated: Mar 04 2024, 05:03 PM IST

AAP Delhi office: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली ऑफिस को खाली करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आप को 15 जून तक खाली करने की डेडलाइन दी है। कोर्ट ने कहा कि वह जमीन ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल की जानी है। इसलिए तय सीमा के भीतर आप दिल्ली कार्यालय की जमीन को खाली करना होगा।

मामला अतिक्रमण का लेकिन चुनाव की वजह से दे रहे समय

आम आदमी पार्टी के दिल्ली कार्यालय को खाली करने के लिए मोहलत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह अतिक्रमण का मामला है लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल को एक लंबी समय सीमा दी जा रही है। साथ ही कहा कि पार्टी को वैकल्पिक भूमि के लिए केंद्र के भूमि और विकास कार्यालय में आवेदन करने की अनुमति दी गई है।

विस्तार योजना के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित है जमीन

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट को आप कार्यालय की जमीन को आवंटित की गई है। हाईकोर्ट की विस्तार योजना के तहत यह जमीन आवंटन हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली ऑफिस ने फरवरी में उस जमीन पर अतिक्रमण शुरू कर दिया। इस सुप्रीम कोर्ट ने सारा विवरण तलब करते हुए जमीन को खाली करने के लिए एक समयसीमा निर्धारित कर दी है।

कोई कानून को हाथ में नहीं ले सकता

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल इस पर कैसे बैठ सकता है? सभी अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे। उच्च न्यायालय को जमीन का कब्जा दिया जाना चाहिए जिसका उपयोग जनता और नागरिकों के लिए किया जा सकता है। सीजेआई ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव और वित्त सचिव को सभी मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए अगली तारीख से पहले उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के साथ मीटिंग कर लें।

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