केरल हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल को विशेषज्ञों की समिति के सुझाव के आधार पर हाथी को परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।
SC rejects plea to capture Tusker Arikomban: केरल की जंगल से 'अरीकोम्बन' हाथी को पकड़ने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार खारिज कर दी है। कोर्ट में एक व्यक्ति ने जंगली हाथी को पकड़ने की याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पहले भी केरल सरकार ने याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। याचिका में हाथी 'अरीकोम्बन' को पकड़ने और कोडानाड ले जाने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को नहीं अपनाया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों में विशेषज्ञता की कमी है। वकील विष्णु प्रसाद और वीके बीजू ने एपेक्स कोर्ट में बहस की है।
अरीकोम्बन हाथी को कहीं दूसरे जंगल में छोड़ने का आदेश
केरल हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल को विशेषज्ञों की समिति के सुझाव के आधार पर हाथी को परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के करीब रहने वाले निवासियों की शिकायतों के जवाब में सरकार को अरिकोम्बन के लिए एक और जंगल खोजने का आदेश दिया।
हाथी की गतिविधियों से प्रभावित इडुक्की जिले के कई क्षेत्रों का दौरा करने और ग्रामीणों की शिकायतों को सुनने के बाद, एक्सपर्ट कमेटी ने हाथी को स्थानांतरित करने की सलाह दी। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में हाथी को कुम्की हाथी के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए पकड़ने के बजाय पलक्कड़ में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में ले जाने की सिफारिश की है। दरअसल, अरीकोम्बन हाथी के बिगडै़ल स्वभाव और आए दिन हमलों से परेशान ग्रामीणों के विरोध के चलते क्षेत्र में यह प्रकरण काफी गरमाया हुआ है।
मंगलवार को सरकार को मिलेगी फाइनल रिपोर्ट
उधर, अरीकोम्बन हाथी मिशन पर चर्चा करने के लिए एक्सपर्ट कमेट की एक मीटिंग सोमवार को हुई। कमेटी के सेलेक्टेड जगह की बजाय सरकार ने हाथी को एक नई जगह पर ट्रांसफर किए जाने का प्रस्ताव दिया है। सरकार के प्रस्ताव के बाद एक्सपर्ट पैनल नए सिरे से विचार कर रहा है। मंगलवार को एक्सपर्ट कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
यह भी पढ़ें: