सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नोएडा-दिल्ली के बीच सड़क पर धरना प्रदर्शनों की वजह से न हो अवरोध

राजनीतिक व अन्य वजहों से सड़क जाम या बंद करने वालों के लिए बुरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सार्वजनिक सड़कों को धरना-प्रदर्शनों या किसी वजह से अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। SC ने दिल्ली से नोएडा के बीच आवागमन अवरोध न हो इसके लिए रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट का कहना है कि सड़कों पर यातायात का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित होना चाहिए।

Asianet News Hindi | Published : Apr 9, 2021 10:04 AM IST

नई दिल्ली। राजनीतिक व अन्य वजहों से सड़क जाम या बंद करने वालों के लिए बुरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सार्वजनिक सड़कों को धरना-प्रदर्शनों या किसी वजह से अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। SC ने दिल्ली से नोएडा के बीच आवागमन अवरोध न हो इसके लिए रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट का कहना है कि सड़कों पर यातायात का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित होना चाहिए।
SC शुक्रवार को नोएडा की एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध किए जाने से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती है। दिल्ली नोएडा मार्ग काफी महत्वपूर्ण है। यह तमाम लोगों की लाइफलाइन है, इस पर मुक्त प्रवाह होना चाहिए। 

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