
Waqf Amendment Act: वक्फ एक्ट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई शुरू होगी। यह एक्ट संसद से पास होकर कानून बन चुका है, लेकिन विपक्षी दलों और कई संगठनों ने इसका विरोध करते हुए कोर्ट में चुनौती दी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। अब तक वक्फ एक्ट के खिलाफ करीब 73 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। इनमें AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सिविल राइट्स संगठन के अरशद मदनी की याचिकाएं भी शामिल हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 10 याचिकाएं सूचीबद्ध की हैं, बाकी पर भी जल्द सुनवाई की जाएगी।
इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर अपील की थी कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसकी बात जरूर सुनी जाए। कैविएट का मतलब होता है कि कोर्ट कोई फैसला लेने से पहले संबंधित पक्ष को सुने।
हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम, 2025 को अधिसूचित किया है। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों और संगठनों ने चुनौती दी है। याचिका दायर करने वालों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयत उलेमा-ए-हिंद, डीएमके, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद जैसे नाम शामिल हैं।
7 अप्रैल को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल को भरोसा दिलाया था कि वक्फ एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा। इससे एक दिन पहले, 6 अप्रैल को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं, ओवैसी की याचिका में कहा गया है कि वक्फ को मिलने वाले संरक्षण को घटाना मुसलमानों के साथ भेदभाव है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है।
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इस बीच, AIMPLB ने वक्फ कानून के खिलाफ ‘वक्फ बचाओ अभियान’ शुरू किया है। यह अभियान 11 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 7 जुलाई तक यानी कुल 87 दिन चलेगा। इस दौरान एक करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटाए जाएंगे और फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
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