
Arvind Kejriwal bail plea: सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत की उम्मीद जगी है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की संभावना पर गौर करेगा। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई 7 मई को किया जाएगा।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि वह अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार (7 मई) को सुनवाई करेगी। बेंच ने केंद्रीय जांच एजेंसी और अरविंद केजरीवाल के वकील को इस सुनवाई के लिए तैयार रहने को कहा है।
खत्म की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। लोअर कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था।
गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार और मंगलवार को लगातार सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से गिरफ्तारी की टाइमिंग पर उठाए गए सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई सवालों पर शुक्रवार तक जवाब मांगा था। ईडी ने शुक्रवार को जवाब दाखिल किए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह मामला काफी समय ले सकता है इसलिए वह केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है। इसके लिए कोर्ट ने 7 मई की तारीख मुकर्रर करते हुए ईडी और केजरीवाल के वकीलों को तैयार रहने को भी कहा है।
सुनवाई के दौरान सिंघवी ने पेश की दलीलें...
सोमवार से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई जारी है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ईडी ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद केजरीवाल को अरेस्ट किया। या तो ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं या कोई ऐसा आधार है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। जिन बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई वे 7 से 8 महीने पुराने हैं। राघव मंगुटा ने चार बयान दिए। सभी बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि अगर ईडी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल मामले में दोषी हैं तो जांच एजेंसी ने उन्हें इतने समय तक खुला घूमने क्यों दिया? सितंबर 2022 में मामला सामने आया, तबसे कोई कार्रवाई नहीं की गई। अचानक से चुनाव घोषित होते ही अरेस्ट कर लिया गया। केजरीवाल कोई दुर्दांत अपराधीा या आतंकवादी नहीं हैं जो फ्लाइट पकड़कर भाग जाएंगे। पढ़िए कोर्ट ने ईडी से पूछे थे कौन-कौन से सवाल…
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