सुशांत के बैंक खातों से 5 सालों में 70 करोड़ का लेन देन, 55 लाख रिया पर यात्रा, स्पा और गिफ्ट पर खर्च

सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स की फॉरेंसिक टीम ने आत्महत्या बताया था। अब सुशांत के बैंक डिटेल्स की भी ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सुशांत के सभी बैंक खातों में पिछले 5 साल के दौरान 70 करोड़ का लेन देन हुआ, जिसमें से सिर्फ 55 लाख रुपए ही रिया चक्रवर्ती से जुड़े पाए गए। ज्यादातर पैसा यात्रा, स्पा और गिफ्ट पर खर्च किया गया।

Asianet News Hindi | Published : Oct 7, 2020 11:48 AM IST

नई दिल्ली/मुंबई. सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स की फॉरेंसिक टीम ने आत्महत्या बताया था। अब सुशांत के बैंक डिटेल्स की भी ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सुशांत के सभी बैंक खातों में पिछले 5 साल के दौरान 70 करोड़ का लेन देन हुआ, जिसमें से सिर्फ 55 लाख रुपए ही रिया चक्रवर्ती से जुड़े पाए गए। ज्यादातर पैसा यात्रा, स्पा और गिफ्ट पर खर्च किया गया। 

सीबीआई नए एंगल्स से कर रही जांच
सीबीआई ने अब नए एंगल्स से मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसमें रिया चक्रवर्ती और उनके भाई की भूमिका, बॉलीवुड में प्रोफेशनल राइवलरी और भाई भतीजावाद, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और सुशांत के मानसिक स्वास्थ्य के एंगल पर जांच जारी है।

सुशांत के पिता ने 17 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है
सुशांत के पिता ने पटना में 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। इसे ही आधार मानते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। उस मामले में रिया से तीन बार पूछताछ हो चुकी है। हालांकि ईडी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की है। 

जेल से रिहा होंगी रिया चक्रवर्ती
सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सामने आए ड्रग्स केस में गिरफ्तार एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी है। हालांकि उनके भाई शोविक की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मंगलवार को मुंबई की सेशन कोर्ट ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत (judicial custody) को 14 दिन और बढ़ा दिया था। कोर्ट ने रिया को 1 लाख रूपये के बॉन्ड पर जमानत दी है और उनसे कहा है कि रिहाई के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन में 10 दिनों तक हाजिरी लगाना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि रिया को अपना पासपोर्ट भी पुलिस को देना होगा और बिना कोर्ट की इजाजत के वे देश या मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हैं ।

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