बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा सत्र स्थगित कर मानदंडाें के खिलाफ काम किया : तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का हमला

स्टालिन ने ट्वीट किया- पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र को स्थगित करने का काम बिना औचित्य वाला है। यह स्थापित मानदंडों और परंपराओं के खिलाफ है। राज्य का 'प्रतीकात्मक' मुखिया संविधान को कायम रखने के लिए आदर्श होना चाहिए।

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (Tamilnadu CM Mk Stalin) ने रविवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर ट्विटर के जरिये हमला किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र को स्थगित करने का कार्य स्थापित मानदंडों और परंपराओं के खिलाफ है। स्टालिन ने ट्वीट किया- पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र को स्थगित करने का काम बिना औचित्य वाला है। यह स्थापित मानदंडों और परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने लिखा- राज्य का 'प्रतीकात्मक' मुखिया संविधान को कायम रखने के लिए आदर्श होना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ाने में है।  

धनखड़ ने दिया ये जवाब 
स्टालिन को जवाब देते हुए, धनखड़ ने अपने ट्वीट में कहा- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का सम्मानपूर्वक ध्यान आकर्षित करना असामान्य है। उनकी अत्यंत कठोर और आहत करने वाली टिप्पणियां कम से कम आदेश से जुड़े तथ्यों के अनुरूप नहीं हैं। विधानसभा का सत्रावसान एक्सप्रेस अनुरोध। इससे पहले शनिवार को धनखड़ ने 12 फरवरी 2022 से पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्रावसान किया। इससे पहले शनिवार को धनखड़ ने 12 फरवरी 2022 से पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्रावसान किया।

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इस नियम के तहत स्थगित किया सदन 

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jandeep Dhankhar) ने शनिवार को राज्य विधानसभा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था। गौरतलब है कि संसद या विधानसभा के सत्र को भंग किए बिना सत्रावसान किया जाता है। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य विधानसभा के दो सत्र हो चुके हैं। पहला बजट, दूसरा शीतकालीन सत्र था। 17 नवंबर को शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने अनिश्चितकाल के लिए सत्र स्थगित कर दिया था। इसके चलते अगला सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल के अनुमोदन की जरूरत नहीं थी। लेकिन संसदीय प्रक्रिया के अनुसार, राज्य को बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अनुमोदन की जरूरत होती है। राज्यपाल ने कहा- संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (2) के उप-खंड (ए) द्वारा मुझे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, पश्चिम बंगाल राज्य का राज्यपाल, जगदीप धनखड़, एतद्द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्रावसान करता हूं। 

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