राज्य सरकार ने सेंथिल बालाजी के जेल जाने के बाद बिना विभाग वाला मंत्री बनाए रखा था। लेकिन गुरुवार को राजभवन ने उनको मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया।
TN minister Jailed V Senthil Balaji dismissed: तमिलनाडु में राज्यपाल आरएन रवि ने डीएमके सरकार के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है। सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार ने सेंथिल बालाजी के जेल जाने के बाद बिना विभाग वाला मंत्री बनाए रखा था। लेकिन गुरुवार को राजभवन ने उनको मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद राज्यपाल और डीएमके सरकार में एक बार फिर टकराव बढ़ने के आसार हैं। यह पहला ऐसा मामला है जब गवर्नर ने बिना मुख्यमंत्री के कंसल्ट के किसी मंत्री को बर्खास्त कर दिया। राजभवन की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है, उनको कानून का सामना करना पड़ेगा।
राजभवन ने सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया
तमिलनाडु राजभवन ने कहा कि मंत्री वी सेंथिल बालाजी, कैश फॉर जॉब्स और मनी लॉन्ड्रिंग सहित भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में राज्यपाल ने उन्हें तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है।
सरकार दे सकती है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
राज्यपाल के कार्रवाई के बाद राज्य का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। सरकार से जुड़े सूत्रों की मानी जाए तो तमिलनाडु सरकार, राजभवन के इस कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की योजना बना रही है।
गिरफ्तार मंत्री सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई
उधर, चेन्नई की एक अदालत ने बुधवार को सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। ईडी ने सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्डिंग केस में अरेस्ट किया था। अब वह 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक निजी अस्पताल में रहने की अनुमति दी है क्योंकि उनकी हार्ट सर्जरी हुई है। इससे पहले बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के चलते उनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था। स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नौकरी के बदले कैश लेने के आरोप में सेंथिल बालाजी को अरेस्ट किया गया था।
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