
गोवा. रेप केस के आरोपी तरुण तेजपाल के मामले में गोवा की कोर्ट अब 19 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। तहलका मैगजीन के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल पर नवंबर, 2013 में रेप का आरोप लगा था। उन्हें 30 नवंबर, 2013 को गिरफ्तार किया गया था। नॉर्थ गोवा के मापुसा डिस्ट्रिक एंड सेशंस कोर्ट ने आज हुई सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण कर्मचारियों की संख्या कम है। इसलिए फैसला 19 को सुनाया जाएगा।
जानें पूरा मामला...
तेजपाल पर आरोप है कि उसने गोवा के एक फाइव स्टार होटल की लिफ्ट में पीड़िता से रेप किया था। हालांकि 30 नवंबर, 2013 को गिरफ्तार करके बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था। इस मामले में गोवा पुलिस ने फरवरी, 2014 में 2846 पन्नों की चार्ज शीट दाखिल की थी। इस मामले में पहले 27 अप्रैल को फैसला आना था। अब 19 मई को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तरुण पर IPC की धारा 341 यानी गलत संयम, 342 यानी गलत कारावास, 354A यानी यौन उत्पीड़न की नीयत से हमला या आपराधिक बल, 354A यानी यौन उत्पीड़न, 354B यानी हमला या महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग, 376 (2) (एफ) यानी महिलाओं पर जबर्दस्ती अधिकार करके बलात्कार और 376 (2) (के) यानी जबर्दस्ती बलात्कार जैसी कई धाराएं लगाई गई हैं।
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