
Telangana shocking child marriage: हैदराबाद से करीब 55 किमी दूर स्थित नंदीगामा (Nandigama) में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 13 वर्षीय कक्षा 8 की छात्रा की शादी जबरन एक 40 वर्षीय व्यक्ति से कर दी गई। हैरान करने वाली बात यह कि इस जबरन शादी में दूल्हे की पहली पत्नी भी शामिल थी। हालांकि, बच्ची के स्कूली शिक्षक को जब इस शादी की भनक लगी तो तत्काल पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूल्हे, उसकी पहली पत्नी, शादी कराने वाले दलाल और पुजारी को अरेस्ट कर लिया है।
पुलिस को सौंपी गई वीडियो फुटेज में बच्ची को वरमाला लिए 40 वर्षीय व्यक्ति के साथ खड़ा दिखाया गया है। उनके साथ एक महिला, जो उस पुरुष की पत्नी बताई जा रही है और एक पुजारी भी नजर आ रहा है।
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पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि कथित दूल्हे, उसकी पहली पत्नी, वह पुजारी जिसने शादी करवाई और एक बिचौलिया जिसने इस शादी को आयोजित करवाया, को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, इस पूरी घटना को 'Prohibition of Child Marriage Act, 2006' के तहत गंभीर अपराध माना गया है। इसके अलावा भी कई गंभीर धाराएं लगााई गई हैं। तेलंगाना पुलिस ने बच्ची को रेस्क्यू कर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया है। आगे की जांच में पता लगाया जा रहा है कि क्या इस मामले से जुड़े और भी लोग हैं।
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दरअसल, बाल विवाह कानून भारत में बाल विवाह (Child Marriage) को रोकने के लिए बनाया गया था लेकिन आज भी कई राज्यों में यह प्रथा चोरी-छिपे जारी है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन (Kailash Satyarthi Children’s Foundation) की रिपोर्ट के अनुसार, बाल विवाह बच्चों के बचपन को खत्म कर देता है और उन्हें हिंसा, शोषण, और उत्पीड़न के उच्च जोखिम में डाल देता है। साथ ही, यह शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के उनके अधिकारों को भी बुरी तरह प्रभावित करता है।
इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन रिपोर्ट (India Child Protection Report, July 2024) के अनुसार, असम (Assam) ने बाल विवाह के खिलाफ सबसे प्रभावशाली मुहिम चलाई है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 के बीच 20 जिलों में बाल विवाह के मामलों में 81% की गिरावट दर्ज की गई है।