
नई दिल्ली. हैदराबाद में डॉक्टर से गैंगरेप के सभी आरोपियों के शवों को हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों को शवों को वातानुकूलित एम्बुलेंस में हैदराबाद के गांधी अस्पताल ले जाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक शवों को वहां संरक्षित रखा जाए।
क्या है मामला?
हैदराबाद में डॉक्टर दिशा से गैंगरेप फिर हत्या करने के सभी आरोपियों का 6 दिसंबर को एनकाउंटर हुआ था। पुलिस ने बताया था कि वह सुबह के वक्त आरोपियों को घटना स्थल पर कुछ सबूत इकट्ठा करने ले गए थे। इसी दौरान आरोपियों ने पुलिस की बंदूक छीनने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसी दौरान चारों आरोपियों को गोली लग गई और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
28 नवंबर को मिला था डॉक्टर का शव
28 नवंबर को सुबह पांच बजे एक ब्रिज के नीचे डॉक्टर दिशा का अधजला शव मिला था। पड़ताल में पता चला था कि डॉक्टर से गैंगरेप किया गया, फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। पुलिस ने वारदात के आरोप में चार लोगों को हिरासत में लिया था।
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