
हैदराबाद. यहां एक निचली अदालत ने गैंगरेप के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला पिछले साल मई का है। यहां 16 साल की एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी पाया है। जबकि 3 अन्य को बरी कर दिया।
संगारेड्डी की निचली अदालत ने वेंकट (21), अंजानेयुलू और रामुलू को दोषी पाया है। इन तीनों को उम्रकैद के साथ साथ 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
पहले ब्वॉयफ्रेंड ने किया रेप, फिर भाई और दोस्त से कराया गैंगरेप
पुलिस के मुताबिक, वेंकट ही मुख्य आरोपी है। उसने पहले नाबालिग से फोन के जरिए दोस्ती की। फिर उसने उससे शादी का वादा किया। 15 मई को उसने लड़की के घर पर उससे रेप किया। इसके बाद उसने लड़की को धमकी दी और उसे अगवा कर लिया।
वह उसे चर्च के पीछे ले गए, जहां उसके साथ तीनों ने गैंगरेप किया। अगले दिन सुबह चार बजे तीनों ने नाबालिग को 1 बस स्टैंड के पास छोड़ दिया। यहां से लड़की बस पकड़कर अपने घर गई। इसके बाद लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की थी।
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