अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट होती है, तो आप रेलवे से टिकट का पूरा रिफंड पा सकते हैं। जानिए रिफंड के नियम, प्रक्रिया और किन टिकटों पर नहीं मिलता रिफंड।
अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो जाती है और आपने यात्रा शुरू नहीं की है, तो आप पूरी टिकट राशि का रिफंड पाने के हकदार हैं।
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कैसे रिफंड होगा टिकट?
यदि आपने अपना टिकट IRCTC वेबसाइट या ऐप से बुक किया है? तो बस "My Bookings" में जाएं और "File TDR" (Ticket Deposit Receipt) ऑप्शन का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें, ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान समय से पहले TDR फाइल करना जरूरी है।
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काउंटर टिकट वालों के लिए नियम
आपने काउंटर से टिकट लिया है? तो ट्रेन के निर्धारित समय से पहले नजदीकी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर रिफंड फॉर्म भरें और जमा करें।
ई-टिकट के लिए ट्रेन छूटने के 4 घंटे के अंदर TDR फाइल करें। काउंटर टिकट के लिए ट्रेन छूटने के 3 दिन के भीतर आवेदन करें।
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रिफंड किन परिस्थितियों में नहीं मिलेगा
अगर आपने यात्रा शुरू कर दी है या आपने समय पर रिफंड के लिए आवेदन नहीं किया। या फिर वेटिंग टिकट को कन्फर्म होने के बाद कैंसिल नहीं कराया तो ऐसी स्थितियों में आपको रिफंड नहीं मिलेगा।
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रिफंड कितने दिन में मिलता है?
आम तौर पर रिफंड कार पैसा 5 से 7 दिन के अंदर अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। रेलवे की तरफ से भी अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा 90 दिनों की लिमिट तय की गई है। यदि इस दरम्यान आपको रिफंड नहीं मिलता है तो आप इसकी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। सहायता के लिए IRCTC हेल्पलाइन139 या ईमेल: care@irctc.co.in पर भी संपर्क कर सकते हैं।
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