TRP Case: BARC के पूर्व CEO दास गुप्ता को बड़ा झटका, मुंबई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Published : Jan 20, 2021, 03:47 PM IST
TRP Case: BARC के पूर्व CEO दास गुप्ता को बड़ा झटका, मुंबई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

सार

टीआरपी (टेलिविजन रेटिंग पॉइंट) केस में  BARC के पूर्व CEO दास गुप्ता को बड़ा झटका लगा है। मुंबई की सेशन कोर्ट ने दास गुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी। मुंबई पुलिस ने दास गुप्ता को टीआरपी केस में आरोपी बनाया है। 

मुंबई. टीआरपी (टेलिविजन रेटिंग पॉइंट) केस में  BARC के पूर्व CEO दास गुप्ता को बड़ा झटका लगा है। मुंबई की सेशन कोर्ट ने दास गुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी। मुंबई पुलिस ने दास गुप्ता को टीआरपी केस में आरोपी बनाया है। 

इससे पहले मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने दो चैनलों की रेटिंग बढ़ाने के लिए ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता को लाखों रुपए दिए। पुलिस ने यह दावा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में किया था। 

पुलिस का दावा था कि जब गुप्ता बार्क के सीईओ थे, तो अर्नब और दूसरे आरोपियों ने रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी की TRP अवैध तरीके से बढ़ाने की साजिश की थी। इसके लिए अर्नब ने दासगुप्ता को कई मौकों पर लाखों रुपए का पेमेंट किया।

क्या है मामला?
मुंबई पुलिस ने पिछले दिनों टीआरपी रैकेट को लेकर खुलासा किया था। पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बताया था कि रिपब्लिक टीवी समेत 3 टीवी चैनल ने टीआरपी सिस्टम से फर्जीवाड़ा किया था। उन्होंने यह भी कहा कि पैसे देकर लोगों को घर में रिपब्लिक टीवी चलाकर रखने को कहा जाता था।

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