दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- ट्विटर को IT की नई गाइडलाइन का पालन करना होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा है कि अगर डिजिटल मीडिया संबंधी नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों पर रोक नहीं लगाई गई है तो ट्विटर को IT की नई गाइडलाइन का पालन करना होगा। 

Asianet News Hindi | Published : May 31, 2021 9:15 AM IST

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा है कि अगर डिजिटल मीडिया संबंधी नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों पर रोक नहीं लगाई गई है तो ट्विटर को IT की नई गाइडलाइन का पालन करना होगा। 

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट में  वकील अमित आचार्य ने याचिका लगाई थी, इसमें उन्होंने ट्विटर द्वारा नियमों का पालन न करने का दावा किया था। इस पर जस्टिस रेखा पल्ली ने केंद्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने की मांग की है। 

नए आईटी नियमों का पालन कर रहे- ट्विटर
ट्विटर ने कोर्ट के सामने यह दावा कया है कि वे नए नियमों का पालन कर रहे हैं। इसी के साथ एक स्थानीय अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। जबकि सरकार ने इस दावे को नकार दिया। इस पर कोर्ट ने कहा, अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई है, तो ट्विटर को नियम मानने पड़ेंगे। 

क्या है मामला?
दरअसल, वकील अमित आचार्य ने याचिका दायर कर कहा था कि केंद्र सरकार ने इसी साल 25 फरवरी को नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को जारी करते हुए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 महीने के अंदर इस पर अमल करने का निर्देश दिया था। लेकिन ट्विटर द्वारा समय सीमा खत्म होने के बाद भी शिकायतों के निवरण के लिए स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई।

याचिका में मांग की गई है कि ट्विटर को आदेश दिया जाए कि वह शिकायतों के निस्तारण के लिए स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति करे। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्र से भी कहा जाए कि वह यह सुनिश्चित करे कि नए नियम लागू हों। 

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