
नई दिल्ली: सरकार ने टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनियों के लिए गाड़ी खरीदते समय दो हेलमेट देना अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में ज़रूरी बदलाव का प्रस्ताव दिया है ताकि यह नया नियम लागू हो सके। सरकार की एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, नए संशोधन नियमों की अंतिम अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने के तीन महीने के भीतर यह नियम अनिवार्य हो जाएगा।
23 जून, 2025 को सरकार द्वारा जारी किए गए मसौदा अधिसूचना के अनुसार, नए नियम का उद्देश्य चालक और पीछे बैठने वाले दोनों की सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है।
अधिसूचना में कहा गया है, “टू-व्हीलर की खरीद के समय, केंद्रीय मोटर वाहन (---- संशोधन) नियम, 2025 के लागू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर, टू-व्हीलर निर्माता को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप दो सुरक्षात्मक हेडगियर प्रदान करने होंगे।” दिए गए हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हों। हालाँकि, यह आवश्यकता उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत छूट प्राप्त है।
हेलमेट प्रावधान के अलावा, सरकार ने एक और सुरक्षा उपाय का भी प्रस्ताव रखा है। 1 जनवरी, 2026 से, सभी नए L2 श्रेणी के टू-व्हीलर, जिनमें 50cc से अधिक इंजन क्षमता वाले या 50 किमी/घंटा से अधिक की शीर्ष गति वाले मोटरसाइकिल और स्कूटर शामिल हैं, को एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) से लैस करना होगा। ABS को भारतीय मानक IS14664:2010 का पालन करना होगा, जिससे बेहतर नियंत्रण और विशेष रूप से अचानक ब्रेक लगाने के दौरान फिसलने की संभावना कम हो जाती है।
प्रस्तावित नियम वर्तमान में जनता की प्रतिक्रिया के लिए खुले हैं। नागरिकों और हितधारकों को प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों का समय दिया गया है ताकि वे अपने सुझाव या आपत्तियां भेज सकें। मंत्रालय के साथ comments-morth@gov.in पर ईमेल द्वारा इनपुट साझा किए जा सकते हैं। ये कदम देश भर में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सरकार के निरंतर प्रयास का हिस्सा हैं। हेलमेट और ABS को अनिवार्य करके, मंत्रालय को उम्मीद है कि टू-व्हीलर से जुड़ी सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और गंभीर चोटों में कमी आएगी। (ANI)
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