डीपफेक से सुरक्षा के लिए GoI की एडवाइजरी: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा-सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट मोदी मिशन का हिस्सा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का मिशन है कि इंटरनेट सुरक्षित और विश्वसनीय हो। डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास के प्रति सभी इंटरमीडियरीज कानून के तहत जवाबदेह हो।

 

Dheerendra Gopal | Published : Dec 26, 2023 2:32 PM IST / Updated: Dec 26 2023, 08:10 PM IST

MEIT advisory: केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास एवं उद्यमिता और जलशक्ति राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि झूठी खबरों या गलत सूचनाओं से इंटरनेट यूजर्स की सुरक्षा व भरोसे को गंभीर खतरा है। आईटी राज्यमंत्री के अनुसार, यह खतरा तब और भी गंभीर बन जाता है जब ये गलत सूचनाएं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से संचालित होती हैं। डीपफेक से डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा और भरोसे को खतरा और बढ़ जाता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का मिशन है कि इंटरनेट सुरक्षित और विश्वसनीय हो। भारतीय इंटरनेट का उपयोग करने वाले डिजिटल नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास हो। सेफ्टी के प्रति सभी इंटरमीडियरीज कानून के तहत जवाबदेह हो।

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पीएम ने किया था डीपफेक पर आगाह

आईटी राज्यमंत्री ने कहा कि 17 नवंबर को प्रधानमंत्री ने देश को डीपफेक के खतरों के प्रति आगाह किया था। उसके बाद मंत्रालय ने भारतीय इंटरनेट के सभी स्टेकहोन्डर्स के साथ दो बार डिजिटल इंडिया संवाद करके आईटी नियमों में संशोधन की ओर कदम रखा। नोटिफाइड आईटी नियमों के प्रावधानों और अप्रैल 2023 में संशोधित नियमों के अनुसार सभी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और प्लेटफार्मों पर विशिष्ट 11 केटेगरी की सामग्री को प्रतिबंधित किया गया है। इसका पालन करना अनिवार्य है।

मंत्री ने कहा कि नियम 3(1)(बी)(v) स्पष्ट रूप से गलत सूचना के प्रसार पर रोक लगाता है। इसलिए सभी इंटरमीडियरीज को उनके प्लेटफार्मों से ऐसी सामग्री को तुरंत हटाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई होगी। राज्यमंत्री ने कहा कि नियम 3(1)(बी)(v) गलत सूचना और स्पष्ट रूप से झूठी जानकारी को प्रतिबंधित करता है।

दरअसल, मंत्रालय की ओर से मंगलवार को सभी इंटरमीडियरीज को आईटी नियमों के अनुपालन को लेकर फिर एक एडवायजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि आईटी नियमों के तहत प्रतिबंधित कंटेंट को पब्लिश करना या उसे इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसा करने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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