भगोड़े शराब व्यापारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन में इंग्लैंड और वेल्स हाईकोर्ट ने सोमवार को उसकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने भारत में उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की थी।
नई दिल्ली. भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन में इंग्लैंड और वेल्स हाईकोर्ट ने सोमवार को उसकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने भारत में उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की थी।
विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपए ना चुकाने का आरोप है। विजय माल्या ने इस साल फरवरी में लंदन हाईकोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील दायर की थी। इस पर सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया।
प्रत्यर्पण पर अंतिम निर्णय करेंगी गृह सचिव
विजय माल्या के प्रत्यर्पण के मामले में आखिरी फैसला ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल करेंगी। हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद यह मामला उन्हीं के पास जाएगा। इससे पहले लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दो जजों की बेंच ने इस मामले को खारिज कर दिया।
माल्या पर 9 हजार करोड़ का कर्ज
माल्या पर बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर समेत तमाम बैंकों का करीब 9 हजार करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। माल्या ने यह कर्ज किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया था। माल्या मार्च 2016 में ही भारत छोड़कर भाग गया। तभी से वह ब्रिटेन में है। भारतीय जांच एजेंसी माल्या को भारत लाने में जुटी हुई हैं। 2018 में ब्रिटेन की निचली अदालत ने प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद माल्या ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।