डीडीएमए ने कहा है कि दिल्ली के स्पा भी 26 जुलाई से खुलेंगे। इनमें काम करने वाले कर्मचारियों का कंप्लीट वैक्सीनेशन (टीके की दोनों खुराक) या हर पखवाड़े आरटी-पीसीआर जांच कराया जाना अनिवार्य होगा।
नई दिल्ली. राजधानी वासियों को बड़ी राहत मिली है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के कम होते मामलों के बीच सरकार ने छूट बढ़ा दी है। नई गाइडलाइंस के अनुसार 26 जुलाई से दिल्ली में मेट्रो (Delhi Metro) और बसों को 100 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। वहीं, सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
शनिवार को नई गाइड लाइन जारी की गई है। राज्य में 26 जुलाई से सुबह 5 बजे से दिल्ली में मेट्रो को 100 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ DTC और क्लस्टर की बसों में बैठने की क्षमता को भी 100 फीसदी कर दिया गया। अब शादी समारोह में भी 50 की जगह 100 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं, अंतिम संस्कार में 20 की जगह 100 लोग शामिल हो सकेंगे। शर्तों के साथ स्पा खोलने की भी इजाजत दी गई है।
26 जुलाई से खुलेंगे स्पा
डीडीएमए ने कहा है कि दिल्ली के स्पा भी 26 जुलाई से खुलेंगे। इनमें काम करने वाले कर्मचारियों का कंप्लीट वैक्सीनेशन (टीके की दोनों खुराक) या हर पखवाड़े आरटी-पीसीआर जांच कराया जाना अनिवार्य होगा।
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कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य
सोमवार से दिल्ली मेट्रो और बसों में सफर करने वालों को राहत मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बावजूद तीसरी लहर को लेकर डीडीएमए ने दिल्ली मेट्रो और बस में सफर करने वालों के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी है।