इस राज्य में शादियों और धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण करना पड़ेगा भारी, देना होगा 40 हजार तक जुर्माना

 उत्तराखंड सरकार ने ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के मुताबिक, धार्मिक स्थलों, शादियों, अन्य आयोजनों में या वाहनों से ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा। 

Asianet News Hindi | Published : May 29, 2021 12:12 PM IST

देहरादून. उत्तराखंड सरकार ने ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के मुताबिक, धार्मिक स्थलों, शादियों, अन्य आयोजनों में या वाहनों से ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा। 

शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि केंद्र सरकार के नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत अगर कोई शख्स ध्वनि के मानक का उल्लंघन करता है, तो उस पर पहली बार में 1000, दूसरी बार में 2500 और तीसरी बार में 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। 

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धार्मिक कार्यक्रमों- शादियों में ज्यादा लगेगा जुर्माना
उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों पर अगर पहली बार ध्वनि के मानक का उल्लंघन किया जाता है, तो पहली बार 5000, दूसरी बार 10000 और तीसरी बार में 15000 और चौथी बार में 20000 जुर्माना वसूला जाएगा। 

इसी तरह से अगर औद्यौगिक इकाइयां अपने तय मानकों का उल्लंघन  करती हैं, तो उन पर पहली बार में 20000 हजार, दूसरी बार तीस हजार और तीसरी बार 40 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सरकार शोर करने वाले उपकरणों को भी जब्त कर लेगी।

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