
Waqf (Amendment) Bill 2024: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पेश किया। इस बिल के पास होने के बाद वक्फ एक्ट की धारा 40 इतिहास बन जाएगी। इससे रातोंरात किसी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा।
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 में वक्फ अधिनियम की धारा 40 खत्म करने का प्रावधान है। इस धारा से वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल को किसी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करने की अनुमति मिलती है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे "सबसे कठोर" प्रावधान बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर जमीन हथियाने के लिए किया गया। नए विधेयक में प्रावधान है कि किसी जमीन को वक्फ घोषित करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
रिजिजू ने कहा, "वक्फ एक्ट में सबसे कठोर प्रावधान धारा 40 था। इसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता था। हमने उस प्रावधान को हटा दिया है।"
मंत्री ने कहा कि वक्फ बिल से मुस्लिम समुदाय की जमीन नहीं छीनी जाएगी। कुछ विपक्षी नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मौजूदा वक्फ अधिनियम की धारा 40 का कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी कारण वक्फ संपत्ति में लाखों की वृद्धि हुई है।
वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड को यह तय करने का अधिकार है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। वक्फ बोर्ड का फैसला अंतिम होता है। इसे वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा रद्द या संशोधित किया जा सकता है। कोर्ट में ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकते थे।
वक्फ संशोधन विधेयक में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को अंतिम मानने वाले प्रावधानों को हटा दिया गया है। बिल पास होने के बाद अगर कोई संपत्ति वक्फ घोषित हुई तो इसके खिलाफ 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
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