राष्ट्रपति की मुहर के बाद वक्फ संशोधन बिल बना कानून, सरकार तय करेगी लागू होने की तारीख

Published : Apr 06, 2025, 07:42 AM IST
draupadi murmu

सार

Wqaf Bill: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर शाम वक्फ बिल को मंजूरी दे दी, जिसके बाद यह विधेयक अब कानून बन चुका है। लेकिन शनिवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

Wqaf Bill: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर शाम वक्फ बिल को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही यह बिल अब कानून बन गया है। सरकार ने इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हालांकि यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है। इसे कब से लागू किया जाएगा, इसकी तारीख केंद्र सरकार बाद में एक अलग नोटिफिकेशन के जरिए बताएगी।

लंबी चर्चा के बाद पारित हुआ बिल

यह बिल संसद के दोनों सदनों में लंबी चर्चा के बाद पारित हुआ था। 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा में इस पर 12-12 घंटे की बहस हुई, जिसके बाद इसे मंजूरी मिली। राज्यसभा में 128 सांसदों ने बिल का समर्थन किया, जबकि 95 ने विरोध जताया। वहीं, लोकसभा में यह बिल 2 अप्रैल की रात पारित हुआ, जिसमें 288 सांसदों ने समर्थन में और 232 ने विरोध में वोट डाला।

यह भी पढ़ें: AAP ने सुप्रीम कोर्ट में दी वक्फ संशोधन बिल को चुनौती, ओवैसी बोले-मुसलमानों के खिलाफ यह एक युद्ध

वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

शनिवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को भी सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई थीं। ये याचिकाएं कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दाखिल की थीं। तीनों नेताओं का कहना है कि नया कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

 

PREV

Recommended Stories

IndiGo Crisis: 9वें दिन चेयरमैन ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'ये हमारी चूक, माफ कर दीजिए'
SIR Deadline: यूपी-बंगाल समेत कई राज्यों में बढ़ सकती है डेडलाइन, आज बड़ा फैसला