
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने मुख्य सचिव को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के खिलाफ न्यायपालिका पर की गई टिप्पणी मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है। अभिषेक ने सीबीआई जांच का आदेश देने के चलते अदालत की आलोचना की थी।
न्यायपालिका पर बनर्जी के बयान के बाद धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी और पुलिस आयुक्त को टीएमसी नेता के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि वे 6 जून तक रिपोर्ट दें कि इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं।
सोमवार को जारी अपने बयान में राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने न्यायपालिका को निशाना बनाकर जिस तरह के बयान दिए हैं, उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। धनखड़ ने कहा कि बनर्जी की आरोप लगाने वाली टिप्पणी न्यायपालिका को बदनाम करती है। यह न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती है और कानून के शासन के प्रति असम्मान दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले का स्पष्ट इरादा न्यायपालिका को डराना है। न्यायपालिका पर इस तरह के हमले चिंताजनक हैं।
हल्दिया की रैली में अभिषेक ने दिया था बयान
दरअसल, अभिषेक ने शनिवार को हल्दिया में एक रैली के दौरान कोर्ट को निशाना बनाते हुए बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका का एक प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जो राज्य के हर मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे रहा है। अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि न्यायपालिका में एक या दो लोग ऐसे हैं जो किसी और के हाथ में हैं और हर मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे रहे हैं। यह न्यायपालिका का सिर्फ एक प्रतिशत है।
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बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले कुछ महीनों में कई मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया है, जिसमें स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा भर्ती अभियान भी शामिल है। इन मामलों को लेकर राज्य सरकार की काफी आलोचना हुई है।
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