अब इस राज्य में 15 साल से पुरानी कारों पर बैन, जानें अब आपकी गाड़ी का क्या होगा?

Published : Sep 07, 2025, 02:57 PM IST
पुरानी गाड़ियों पर लगा बैन

सार

15 Years Old Car Ban: पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने सरकारी वाहनों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 15 साल या उससे ज्यादा पुरानी 22,000 से ज्यादा गाड़ियों को सेवा से हटाने का अभियान शुरू किया गया है।

Old Car Ban: पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने सरकारी वाहनों को नया बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 22,000 से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को सेवा से हटाने का अभियान शुरू किया गया है। ये सभी गाड़ियां 15 साल या उससे ज्यादा पुरानी हैं। इस पहल का मकसद सरकारी वाहनों की जगह नई और पर्यावरण के अनुकूल गाड़ियां लाना है।

15 साल या उससे ज्यादा पुरानी कारों पर बैन

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस अभियान के तहत पुलिस और परिवहन विभाग की पुरानी गाड़ियों को रिटायर किया जा रहा है। पुलिस विभाग की 698 गाड़ियां, परिवहन विभाग की 481 और विभिन्न सरकारी कंपनियों की 710 गाड़ियां सेवा से बाहर की जाएंगी। इस तरह कुल पुरानी सरकारी गाड़ियों की संख्या लगभग 22,000 हो गई है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि इन वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन लाए जाएंगे।

विभाग नई गाड़ियों की खरीदारी भी किया शुरू

पुरानी गाड़ियों को हटाने के साथ ही कई विभाग नई गाड़ियों की खरीदारी भी शुरू कर चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि सरकार पुरानी गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर खास ध्यान दे रही है। इससे न सिर्फ पर्यावरण की सुरक्षा होगी बल्कि टिकाऊ और सुरक्षित परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा,अब विभाग गाड़ियां खरीदने की बजाय किराए रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सिर्फ पैसा बचाने के लिए नहीं लिया गया है, बल्कि सरकारी वाहनों की सेवाओं को और आसान और बेहतर तरीके से चलाने के लिए भी यह जरूरी था।

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आपकी गाड़ी का क्या होगा?

अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं और आपकी कार या कोई अन्य गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी हो गई है, तो फिलहाल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आम लोगों पर यह नियम लागू नहीं हुआ है। यानी आपकी गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी भी हो, तो आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, भविष्य में जब पश्चिम बंगाल में स्क्रैपेज पॉलिसी लागू होगी, तब आपको अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराना होगा।

 

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