जानिए क्या है पुनर्विचार याचिका, अयोध्या मसले पर जिसके भरोसे आस पाले हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्‍या मसले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को चुनौती देने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। 

नई दिल्ली. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्‍या मसले पर बीते 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को चुनौती देने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। लॉ बोर्ड के सदस्‍य सैयद कासिम रसूल इलियास ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है। 

जमीन लेने से किया इंकार 

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रविवार को लखनऊ में हुई बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि एक महीने में समीक्षा याचिका दायर की जाएगी। साथ ही बोर्ड ने अयोध्‍या में 5 एकड़ जमीन लेने से भी इनकार कर दिया है। दरअसल अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकारों ने अपील दाखिल किए जाने की इच्‍छा जताते हुए शनिवार को कहा था कि मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के बदले कोई जमीन भी नहीं लेनी चाहिए। इन पक्षकारों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी से नदवा में मुलाकात के दौरान यह मांग रखी थी। आइए जानते हैं क्या है पुनर्विचार याचिका और क्या इससे पर्सनल लॉ बोर्ड की शिकायतों का समाधान होगा। 

पुनर्विचार याचिका के यह है प्रावधान 

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