UPS: किसे मिलेगी 50% गारंटीड पेंशन, जानें 1 अप्रैल से लागू हो रही यूनीफाइड पेंशन स्कीम के फायदे

Published : Mar 21, 2025, 07:09 PM ISTUpdated : Mar 21, 2025, 07:12 PM IST
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सार

Unified Pension Scheme: 1 अप्रैल 2025 से यूनीफाइड पेंशन स्कीम लागू हो रही है। जानिए किसे मिलेगी 50% पेंशन की गारंटी और क्या हैं नियम!

Unified Pension Scheme Benifit: यूनीफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही है। पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इसे नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। UPS सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से खुल जाएगी। इस योजना का विस्तार करके राज्य सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है।

क्या है UPS का उद्देश्य?

मोदी सरकार द्वारा पिछले साल घोषित यूपीएस का उद्देश्य केंद्र सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को निश्चित पेंशन सुरक्षा देना है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत यह योजना मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। बता दें कि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं और पहले से ही एनपीएस में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें यूपीएस चुनने का मौका मिलेगा।

UPS में किसे मिलेगी 50% पेंशन की गारंटी?

यूपीएस के तहत, कम से कम 25 साल तक काम करने वाले व्यक्ति को रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। अगर किसी ने 10 साल से ज्यादा सर्विस की है, तो उसे कम से कम 10,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी।

पेंशन कैल्कुलेशन का फॉर्मूला क्या?

पेंशन=50%*(पिछले 12 महीनों के बेसिक सैलरी का टोटल/12)

अगर सर्विस 25 साल या उससे ज्यादा है तो पूरी पेंशन मिलेगी।

अगर सर्विस 25 साल से कम है, तो पेंशन उसी अनुपात में कम होगी।

उदाहरण-

1- 25 साल या ज्यादा की सर्विस में अगर औसत बेसिक सैलरी 1,00000 रुपए है तो पेंशन 50,000 रुपए मंथली होगी।

2- 20 साल की सर्विस में अगर औसत वेतन 1,00000 रुपए है तो पेंशन 40,000 रुपए महीना होगी।

3- अगर बेसिक वेतन 15000 रुपए है तो पेंशन 10,000 रुपए मंथली होगी। भले ही अमाउंट फॉर्मूले से कम बन रहा हो।

UPS के लिए कौन पात्र हैं?

1- जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 को सर्विस में हैं और पहले से एनपीएस के तहत आते हैं।

2- इसके अलावा 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार की सर्विस में आने वाले नए कर्मचारी भी इसके पात्र होंगे, लेकिन उन्हें ज्वॉइनिंग के 30 दिनों के भीतर UPS चुनना होगा।

3- वो कर्मचारी जो NPS के तहत थे और 31 मार्च 2025 या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं

4- इसके अलावा अगर NPS के तहत रिटायर हुए कर्मचारी की मृत्यु हो गई है और उन्होंने UPS का ऑप्शन नहीं चुना था, तो कानूनी तौर पर उनकी पत्नी या पति इस स्कीम में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।

एक बार सिलेक्ट करने के बाद नहीं बदल सकते

UPS के लिए पात्र मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से तीन महीने के भीतर ये फैसला लेना होगा। एक बार यूपीएस चुनने के बाद ये फाइनल हो जाएगा और उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

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