तलाक चाहिए तो पति दे 12 करोड़, BMW कार, सुप्रीम कोर्ट ने महिला से पूछा एक बड़ा सवाल

Published : Jul 22, 2025, 07:04 PM IST
Supreme Court

सार

पति से गुजारा भत्ता के लिए 12 करोड़ रुपए और BMW कार मांगने वाली महिला को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कहा कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं। खुद कमाकर खाना चाहिए। मांगना नहीं चाहिए।

Supreme Court Hearing: गुजारा भत्ता मामले में सुनवाई के दौरान मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को फटकार लगाई। महिला ने अपने पति से तलाक के बदले गुजारा करने के लिए 12 करोड़ रुपए और एक BMW कार मांगी। इसपर कोर्ट ने महिला से कहा कि आपको पति के पैसे पर निर्भर रहने की जगह खुद कमाना चाहिए।

शादी के 18 महीने हुए, अब BMW चाहिए?

सीजेआई (Chief Justice of India) बीआर गवई मामले को सुन रहे थे। महिला की शादी 18 महीने पहले हुई थी। बीआर गवई ने महिला से कहा, "आप इतनी पढ़ी लिखी हैं। आपको मांगना नहीं चाहिए, खुद कमा कर खाना चाहिए।" सुनवाई के दौरान सीजेआई ने महिला की बहुत अधिक मांग पर हैरानी जताते हुए पूछा, "आपकी शादी सिर्फ 18 महीने चली और अब आप BMW भी चाहती हैं? हर महीने एक करोड़ रुपए चाहिए?"

आईटी एक्सपर्ट महिला से कोर्ट ने कहा- खुद कमाकर खाएं

महिला ने एमबीए किया है और खुद को आईटी एक्सपर्ट बताया है। इसपर सीजेआई ने कहा कि उसे गुजारा भत्ते पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने महिला से कहा, "अगर आप शिक्षित हैं तो आपको खुद के लिए मांगना नहीं चाहिए। आपको खुद कमाकर खाना चाहिए।" महिला ने जवाब दिया कि उसका पति बहुत अमीर है। उसने मुझे सिजोफ्रेनिया से पीड़ित बताकर शादी रद्द करने की भी मांग की है। महिला ने बेंच से पूछा, "क्या मैं सिजोफ्रेनिया से पीड़ित दिखती हूं?"

महिला के पति के वकील ने कहा- मुंबई के फ्लैट से करें आमदनी

महिला के पति की ओर से सीनियर वकील माधवी दीवान ने दलील दी कि गुजारा भत्ता इतने फिजूलखर्ची से नहीं मांगा जा सकता। महिला पहले से ही मुंबई में एक फ्लैट में रह रही है। इसमें दो पार्किंग स्थल हैं। वह इससे आमदनी कर सकती है। उसे काम भी करना चाहिए। हर चीज की मांग ऐसे नहीं की जा सकती।

महिला के पति को मिला 2.5 करोड़ रुपए वेतन

बीआर गवई ने महिला के पति की पिछली आय 2.5 करोड़ रुपए का वेतन और नौकरी के दौरान मिले 1 करोड़ रुपए के बोनस का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों को पूरे वित्तीय दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि महिला अपने पति के पिता की संपत्ति पर अधिकार का दावा नहीं कर सकती।

CJI गवई ने कहा- एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज नहीं कराएं FIR

महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति की हरकतों की वजह से उसकी नौकरी चली गई। उसने उसके खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई। इस पर CJI गवई ने आश्वासन दिया, "आप FIR दर्ज करें, हम उसे भी रद्द कर देंगे। हम निर्देश देंगे कि कोई भी पक्ष एक-दूसरे के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू न करे।"

CJI ने महिला को दिए दो विकल्प

सुनवाई समाप्त होने पर, कोर्ट ने महिला को दो विकल्प दिए। या तो वह एक बोझ-मुक्त फ्लैट स्वीकार करे या 4 करोड़ रुपए लेकर पुणे, हैदराबाद या बेंगलुरु जैसे आईटी केंद्रों में नौकरी तलाश करे। कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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