
Supreme Court Hearing: गुजारा भत्ता मामले में सुनवाई के दौरान मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को फटकार लगाई। महिला ने अपने पति से तलाक के बदले गुजारा करने के लिए 12 करोड़ रुपए और एक BMW कार मांगी। इसपर कोर्ट ने महिला से कहा कि आपको पति के पैसे पर निर्भर रहने की जगह खुद कमाना चाहिए।
सीजेआई (Chief Justice of India) बीआर गवई मामले को सुन रहे थे। महिला की शादी 18 महीने पहले हुई थी। बीआर गवई ने महिला से कहा, "आप इतनी पढ़ी लिखी हैं। आपको मांगना नहीं चाहिए, खुद कमा कर खाना चाहिए।" सुनवाई के दौरान सीजेआई ने महिला की बहुत अधिक मांग पर हैरानी जताते हुए पूछा, "आपकी शादी सिर्फ 18 महीने चली और अब आप BMW भी चाहती हैं? हर महीने एक करोड़ रुपए चाहिए?"
महिला ने एमबीए किया है और खुद को आईटी एक्सपर्ट बताया है। इसपर सीजेआई ने कहा कि उसे गुजारा भत्ते पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने महिला से कहा, "अगर आप शिक्षित हैं तो आपको खुद के लिए मांगना नहीं चाहिए। आपको खुद कमाकर खाना चाहिए।" महिला ने जवाब दिया कि उसका पति बहुत अमीर है। उसने मुझे सिजोफ्रेनिया से पीड़ित बताकर शादी रद्द करने की भी मांग की है। महिला ने बेंच से पूछा, "क्या मैं सिजोफ्रेनिया से पीड़ित दिखती हूं?"
महिला के पति की ओर से सीनियर वकील माधवी दीवान ने दलील दी कि गुजारा भत्ता इतने फिजूलखर्ची से नहीं मांगा जा सकता। महिला पहले से ही मुंबई में एक फ्लैट में रह रही है। इसमें दो पार्किंग स्थल हैं। वह इससे आमदनी कर सकती है। उसे काम भी करना चाहिए। हर चीज की मांग ऐसे नहीं की जा सकती।
बीआर गवई ने महिला के पति की पिछली आय 2.5 करोड़ रुपए का वेतन और नौकरी के दौरान मिले 1 करोड़ रुपए के बोनस का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों को पूरे वित्तीय दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि महिला अपने पति के पिता की संपत्ति पर अधिकार का दावा नहीं कर सकती।
महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति की हरकतों की वजह से उसकी नौकरी चली गई। उसने उसके खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई। इस पर CJI गवई ने आश्वासन दिया, "आप FIR दर्ज करें, हम उसे भी रद्द कर देंगे। हम निर्देश देंगे कि कोई भी पक्ष एक-दूसरे के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू न करे।"
सुनवाई समाप्त होने पर, कोर्ट ने महिला को दो विकल्प दिए। या तो वह एक बोझ-मुक्त फ्लैट स्वीकार करे या 4 करोड़ रुपए लेकर पुणे, हैदराबाद या बेंगलुरु जैसे आईटी केंद्रों में नौकरी तलाश करे। कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।