
चेन्नई: 14 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद, श्रीलंकाई मूल की एक महिला ने अपना 11 तोले का मंगलसूत्र कस्टम से वापस पा लिया। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को श्रीलंकाई मूल की महिला से चेन्नई में कस्टम अधिकारियों द्वारा जब्त किया गया 11 तोले का मंगलसूत्र सहित अन्य आभूषण वापस कर दिए गए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि सांस्कृतिक मूल्यों और सभी धर्मों के रीति-रिवाजों का सम्मान किया जाना चाहिए।
14 फरवरी को महिला के पक्ष में फैसला आया था। शुक्रवार को महिला के रिश्तेदारों ने आकर सोने के आभूषण प्राप्त किए। चेन्नई कस्टम विभाग ने शिकायतकर्ता के परिवार को 11 तोले का मंगलसूत्र सहित 36 तोले के सोने के आभूषण सौंपे। मामले से जुड़ी घटनाएं 30 दिसंबर 2023 को हुई थीं। श्रीलंकाई मूल की तनुशिका अपनी सास और ननद के साथ शादी के बाद चेन्नई आई थीं। चेन्नई हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने महिला को लगभग 12 घंटे तक हिरासत में रखा था।
इसके खिलाफ महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। फिलहाल महिला फ्रांस में है। कस्टम के इस दावे को अदालत ने खारिज कर दिया कि ग्रीन चैनल के जरिए तस्करी की कोशिश को नाकाम किया गया था। 1962 के कस्टम अधिनियम के अनुसार, बिना हलफनामा दिए विदेशी नागरिक तय सीमा से अधिक सोना नहीं ले जा सकते। जस्टिस कृष्णन रामास्वामी की एकल पीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि विवाहित महिलाओं का सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार भारी सोने के आभूषण पहनना आम बात है और अधिकारियों को जांच करते समय देश के सभी धर्मों के रीति-रिवाजों का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आभूषण जब्त करने वाली कस्टम अधिकारी एस मैथिली के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।
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