
19 Minute 34 Second Viral Video Scam: पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कथित '19 मिनट 34 सेकेंड का वीडियो' काफी चर्चा में है। इंटरनेट पर इस वीडियो से जुड़े कई पोस्ट, लिंक और दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस कथित वीडियो को देखने या डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, साइबर एक्सपर्ट्स ने इस वायरल ट्रेंड को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि इस वीडियो के नाम पर लोगों को ठगने और उनका डेटा चुराने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लिंक पर क्लिक करना आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है।
साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार, जो लोग इंटरनेट पर "19 Minute Viral Video", "19 Minute 34 Second Video" या इससे जुड़े अन्य कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, वे स्कैमर्स के निशाने पर आ सकते हैं। हैकर्स और साइबर ठग इस ट्रेंड का फायदा उठाकर नकली वेबसाइट्स तैयार कर रहे हैं। इन वेबसाइट्स के लिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में शेयर किए जा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति वीडियो देखने के इरादे से इन लिंक पर क्लिक करता है, तो उसे फर्जी वेबसाइट पर पहुंचा दिया जाता है।
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कई मामलों में ऐसे लिंक पर क्लिक करते ही डिवाइस में बैकग्राउंड में मैलवेयर इंस्टॉल हो सकता है। यह मैलवेयर बिना जानकारी के फोन, टैबलेट या लैपटॉप तक पहुंच बना सकता है। इसके बाद साइबर अपराधी डिवाइस को दूर बैठकर नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे बैंकिंग जानकारी, यूपीआई से जुड़ी डिटेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड, निजी फोटोज और अन्य महत्वपूर्ण डेटा खतरे में पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल एक वायरल वीडियो देखने की उत्सुकता लोगों को आर्थिक नुकसान और डेटा चोरी जैसी गंभीर समस्याओं में डाल सकती है।
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेट पर वायरल किए जा रहे इस कथित वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोशल मीडिया पर घूम रहे कई वीडियो और क्लिप्स फर्जी हो सकते हैं। कुछ मामलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल करके ऐसे कंटेंट तैयार किए जाते हैं ताकि लोगों में उत्सुकता पैदा हो और वे लिंक पर क्लिक करें। यानी जिस वीडियो को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, उसकी वास्तविकता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल बने हुए हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि केवल संदिग्ध लिंक पर क्लिक करना ही जोखिम भरा नहीं है, बल्कि ऐसे वीडियो या क्लिप्स को आगे शेयर करना भी कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक या अश्लील सामग्री साझा करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत आपत्तिजनक या अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित करने पर कार्रवाई की जा सकती है। पहली बार अपराध साबित होने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यदि सामग्री में स्पष्ट रूप से अश्लील या यौन प्रकृति का कंटेंट शामिल है, तो आईटी एक्ट की धारा 67A लागू हो सकती है। इसके तहत पहली बार अपराध पर 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दोबारा अपराध करने पर सजा और अधिक बढ़ सकती है।
आईटी एक्ट के अलावा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 292, 293 और 354C के तहत भी कुछ परिस्थितियों में अश्लील या गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली सामग्री के प्रसार को अपराध माना जा सकता है। इन प्रावधानों के तहत दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ लोगों को सलाह दे रहे हैं कि किसी भी वायरल वीडियो, एमएमएस या सनसनीखेज दावे वाले लिंक पर बिना जांच-पड़ताल के क्लिक न करें। किसी भी संदिग्ध वेबसाइट से फाइल डाउनलोड करने से बचें और ऐसे कंटेंट को आगे फॉरवर्ड न करें। सुरक्षित इंटरनेट उपयोग और सतर्कता ही साइबर ठगी, डेटा चोरी और कानूनी परेशानियों से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है।
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