पति की इनकम ज़्यादा बताना पत्नी को नहीं पड़ेगा भारी, Allahabad HC ने सुनाया बड़ा फैसला

Published : Mar 31, 2026, 01:44 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि गुजारा भत्ता पाने के लिए अगर पत्नी पति की इनकम बढ़ा-चढ़ाकर बताती है, तो उसके खिलाफ झूठी गवाही के आरोप में क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि गुजारा भत्ता पाने के लिए पत्नी का पति की इनकम बढ़ा-चढ़ाकर बताना आजकल एक आम चलन बन गया है। सिर्फ इसी वजह से पत्नी के खिलाफ 'झूठी गवाही' (Perjury) के आरोप में क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता।
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क्या है पूरा मामला?
एक पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पति का कहना था कि उसकी पत्नी ने गुजारा भत्ते की अर्जी देते समय उसकी इनकम के बारे में झूठी जानकारी दी है। इसलिए, पत्नी के खिलाफ झूठी गवाही (Perjury) के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। फैमिली कोर्ट ने पति की यह अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील की।
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पति की दलील क्या थी?
पति ने दलील दी कि CrPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगते हुए पत्नी ने उसकी इनकम गलत बताई। पत्नी ने एक जगह पति की इनकम ₹80,000 बताई, तो दूसरी जगह ₹1,25,000 बताई। जबकि पति के मुताबिक, उसकी असली मासिक इनकम सिर्फ ₹11,000 है। पति ने मांग की थी कि झूठी जानकारी देने के लिए पत्नी के खिलाफ BNS कानून की धाराओं के तहत कार्रवाई हो।
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पत्नी के वकील की दलील
पत्नी के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया, "पति एक लंबे अनुभव वाले वकील हैं और अपनी असली इनकम छिपा रहे हैं। उन्हें खेती और किराए से भी इनकम होती है, जिसका उन्होंने खुलासा नहीं किया है। पति की असली इनकम कितनी है, यह फैमिली कोर्ट को सबूतों के आधार पर तय करना है।"
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हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की गहराई से जांच की। कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 340 (अब BNSS की धारा 379) का मकसद कानूनी प्रक्रिया को झूठी शिकायतों से बचाना है। झूठी गवाही (Perjury) पर कार्रवाई तभी होनी चाहिए, जब बयान जानबूझकर झूठा हो और उससे सज़ा होने की संभावना हो। कोर्ट ने चेताया कि अदालतों का इस्तेमाल निजी दुश्मनी या बदला लेने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
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इनकम का फैसला अभी बाकी
हाईकोर्ट ने कहा कि पति की असली इनकम कितनी है, इस पर फैसला अभी फैमिली कोर्ट में होना बाकी है। इसलिए, इस स्टेज पर पत्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।
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फैसले का सार
हाईकोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ इस आधार पर कि पत्नी ने पति की इनकम बढ़ा-चढ़ाकर बताई है, उस पर क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए पति की अपील खारिज कर दी।

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