
राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म मामले में आसाराम को राहत देने से इनकार किया। उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने फिलहाल आसाराम को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में राहत देने से इनकार किया है। दुष्कर्म मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी जिसे कोर्ट ने बरकरार रखा है। उन्हें सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों से बरी कर दिया गया है लेकिन अन्य गंभीर आरोपों में दोषसिद्धि और सजा यथावत रहेगी। इसी के साथ कोर्ट ने आसाराम बापू को सरेंडर करने का आदेश भी दिया है। फिलहाल वह अंतरिम जमानत पर हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद उनकी मुश्किले बढ़ती हुई नजर आ रही है।