Bhopal Airport Case: जिसे ड्रग्स समझकर 57 दिन जेल में रखा, वो तो आमचूर-गरम मसाला निकला! कोर्ट ने दिलाया ₹10 लाख का मुआवजा

Published : May 20, 2026, 03:57 PM IST
Bhopal Airport Case: जिसे ड्रग्स समझकर 57 दिन जेल में रखा, वो तो आमचूर-गरम मसाला निकला! कोर्ट ने दिलाया ₹10 लाख का मुआवजा

सार

भोपाल एयरपोर्ट पर मसालों को ड्रग्स समझने की गलती पर एक व्यक्ति 57 दिन जेल में रहा। फॉरेंसिक जांच में निर्दोष पाए जाने पर MP हाईकोर्ट ने इसे गैर-कानूनी हिरासत बताया और सरकार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।

एक हैरान करने वाले मामले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक बिजनेसमैन को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस शख्स को 57 दिनों तक सिर्फ इसलिए जेल में रहना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट अधिकारियों ने उसके बैग में रखे आमचूर और गरम मसाले के पैकेट को गलती से ड्रग्स समझ लिया था। यह मामला अजय सिंह नाम के शख्स से जुड़ा है, जिन्हें दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के दौरान राजा भोज एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था।

एयरपोर्ट पर सामान्य सुरक्षा जांच के दौरान, अधिकारियों और CISF के जवानों ने दावा किया कि स्कैनिंग मशीन ने अजय सिंह के सामान में रखे मसालों के पैकेट में हेरोइन और MDEA जैसे ड्रग्स होने के संकेत दिए हैं। हालांकि, बाद में जब फॉरेंसिक जांच हुई तो यह साफ हो गया कि पैकेट में सिर्फ ब्रांडेड आमचूर पाउडर और गरम मसाला था, और उसमें कोई भी नशीला पदार्थ नहीं था।

लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने इस मामले में हुई देरी और लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश में अच्छी स्टैंडर्ड लैब की कमी और लापरवाही के कारण अजय सिंह को 57 दिनों तक जेल में रहना पड़ा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि एयरपोर्ट की ETD मशीन के रिजल्ट से ज्यादा अहमियत फॉरेंसिक रिपोर्ट की होनी चाहिए, क्योंकि मशीन सिर्फ संकेत देती है और प्रतिबंधित पदार्थों का आखिरी सबूत नहीं होती। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को ऐसे संवेदनशील मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना चाहिए। कोर्ट ने इसे गैर-कानूनी हिरासत और अजय सिंह के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए 10 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया।

भोपाल एयरपोर्ट पर आखिर हुआ क्या था?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजय सिंह दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के लिए भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां सामान्य जांच प्रक्रिया के दौरान उनके सामान की तलाशी ली गई। चेकिंग के दौरान, एक ETD मशीन ने उनके बैग के अंदर रखे पैकेटों पर शक जताया। ETD मशीन, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक या नशीले पदार्थों का पता लगाने के लिए किया जाता है, ने कथित तौर पर दिखाया कि ब्रांडेड आमचूर के पैकेट में लगभग 1 से 4 प्रतिशत हेरोइन थी, जबकि गरम मसाले के पैकेट में करीब 10 प्रतिशत MDEA होने का दावा किया गया। इन नतीजों के आधार पर, CISF के जवानों ने अजय सिंह को हिरासत में ले लिया और आगे की जांच के लिए पैकेट जब्त कर लिए। उनके खिलाफ भोपाल के गांधी नगर पुलिस स्टेशन में एक FIR भी दर्ज की गई थी।

हेरोइन और MDEA क्या हैं?

हेरोइन एक गैर-कानूनी नशीला पदार्थ है जो अफीम के पौधे से बनता है। यह आमतौर पर सफेद या भूरे रंग के पाउडर के रूप में मिलता है और इसे बहुत ज्यादा नशीला माना जाता है। MDEA, यानी मिथाइलीनडाइऑक्सी-एन-एथिलएम्फेटामाइन, MDMA से जुड़ा एक सिंथेटिक केमिकल ड्रग है। यह एम्फेटामाइन ड्रग्स के परिवार से है और इसे "ईव" के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि दोनों ही प्रतिबंधित नशीले पदार्थ हैं, इसलिए एयरपोर्ट पर इनके पाए जाने के संकेत मिलते ही अजय सिंह के खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई।

फॉरेंसिक जांच में देरी

जब्ती के बाद, पैकेटों को जांच के लिए रीजनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी (RFL) भेजा गया। पीड़ित के वकील के अनुसार, लेबोरेटरी ने जांच प्रक्रिया में देरी की और बाद में बिना पूरी जांच किए सैंपल वापस कर दिए। कथित तौर पर लेबोरेटरी ने अधिकारियों को बताया कि उसके पास जरूरी जांच करने के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं हैं। इस वजह से, सैंपल को बाद में एडवांस्ड टेस्टिंग के लिए हैदराबाद की सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी (CFL) भेजा गया। हैदराबाद की लैब से आई फाइनल रिपोर्ट में साफ कहा गया कि जब्त किए गए पैकेटों में कोई भी नशीला पदार्थ नहीं मिला। इस रिपोर्ट के आने के बाद ही अजय सिंह को हिरासत से रिहा किया गया। लेकिन तब तक, बिना कोई अपराध किए वह 57 दिन जेल में बिता चुके थे।

हाईकोर्ट ने अधिकारियों को लगाई फटकार

यह मामला बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस दीपक खोट ने इस पूरे मामले को संभालने के तरीके पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि लापरवाही और राज्य में अच्छी स्टैंडर्ड लैब की कमी के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को लगभग दो महीने तक हिरासत में रहना पड़ा। बेंच ने कहा कि अजय सिंह को बिना किसी गलती के गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने यह भी बताया कि फॉरेंसिक सुविधाओं की कमी के कारण हुई देरी ने स्थिति को और खराब कर दिया। नतीजतन, हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को अजय सिंह को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह राशि आदेश जारी होने के तीन महीने के भीतर चुकानी होगी।

एयरपोर्ट जांच और फॉरेंसिक सिस्टम पर उठे सवाल

इस मामले ने एयरपोर्ट पर इस्तेमाल होने वाले डिटेक्शन सिस्टम की सटीकता और फॉरेंसिक जांच में होने वाली देरी पर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ETD स्कैनर जैसी संवेदनशील मशीनों के नतीजों पर कोई सख्त कार्रवाई करने से पहले तेज और भरोसेमंद लैब टेस्टिंग का सपोर्ट होना चाहिए। इस घटना ने कुछ राज्यों में उपलब्ध फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं को भी उजागर किया है। हाईकोर्ट की टिप्पणियों ने बेहतर सुसज्जित प्रयोगशालाओं की जरूरत पर ध्यान खींचा है ताकि जांच में देरी या तकनीकी गलतियों के कारण निर्दोष लोगों को परेशानी न उठानी पड़े।

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